Brief Description:-
(i) First, the name of the scheme to connect the remote rural areas to the block headquarters will be the Chief Minister’s Village Transport Scheme.
(ii)The second will be expanded to the entire state of Bihar.
- इस योजना के तहत 4 सीट से लेकर 10 Seat तक के नए सवारी वाहनों को योग्य माना जाएगा जिसका परिचालन पंचायत से प्रखंड मुख्यालय तक किया जाएगा इस योजना के अधीन प्रत्येक पंचायत के लिए पांच योग्य वाहनों की खरीद पर जिसमें 3 अनुसूचित जाति/ जनजाति तथा दो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लाभुक योग्य होंगे|
- अनुदान की राशि 50% तक अथवा अधिकतम ₹1 लाख तक डेय होगी खरीद मूल्य पर |
- अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोग ही इसका लाभ उठा सकते हैं|
- लाभुक की उम्र आवेदन आमंत्रण की तिथि को 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए |
- किसी पंचायत के लिए लाभ प्राप्त करने हेतु लाभुक को उस पंचायत का निवासी होना अनिवार्य है |
- लाभुक सरकारी सेवा में नियोजित नहीं होना चाहिए |
- उसके पास पूर्व से कोई व्यवसायिक वाहन नहीं होना चाहिए |
- उसके पास कम से कम हल्के मोटरयान के चालक की अनुज्ञप्ति होना चाहिए |
Documents required to apply.
इस योजना के हेतु आवेदन करने का कार्यक्रम तिथि सहित परिवहन विभाग के द्वारा प्रकाशित किया जाएगा लाभुक अनुदान प्राप्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन में निम्नलिखित कागजात अनिवार्य हैं
- जाति प्रमाण पत्र
- आवासीय प्रमाण पत्र
- उच्चतम योग्यता का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र
- उम्र संबंधी प्रमाण पत्र
- मोटरयान चलाने की अनुज्ञप्ति की प्रति
Last Date for Online Apply :– 19-10-2019
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