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Bihar State Cooperative Department Fasal Sahayata बिहार राज्य फसल सहायता योजना एवं अधिप्राप्ति हेतु निबंधन Cooperative official website at cooperative.bih.nic.in And also go to Bottom Link form Fill Online Fasal Sahayat Cooperative Department.

बिहार राज्य फसल सहायता योजना रबी 2020-21 हेतु पंजीकरण प्रारंभ हो चुकी हैं  निचे Link है

How to Fill Fasal Sahayata

बिहार राज्य फसल सहायता योजना कैसे Online किया जाता है Online करते समय आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट रहना चाहिए Cooperative Department के ऑफिशियल वेबसाइट (निचे भी लिंक है ) पर फसल सहायता योजना 2020-21 के लिए Online Start है तो चलिए हम आपको बता देते हैं कैसे करना है

[su_button url=”http://freejobsfind.com/kisan-registration-bihar/” target=”blank” background=”#0805ab” size=”5″ wide=”yes” center=”yes” radius=”0″ icon=”icon: mouse-pointer”]PM-Kisan 6000 रू/वर्ष सीधे खाते में कैसे ऐसे करें ऑनलाइन[/su_button]

फसल सहायता जो भी किसान ऑनलाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन करने से पहले बिहार कृषि विभाग के ऑफिशियल साइट पर रजिस्ट्रेशन करना होता है रजिस्ट्रेशन जिसे हम किसान पंजीकरण संख्या कहते हैं उसे प्राप्त करने के बाद ही आप लोग फसल सहायता योजना में ऑनलाइन कर सकते हैं

रजिस्ट्रेशन करने के बाद किसान निबंधन पर क्लिक करना होगा सभी का Link आपको नीचे दिया गया है यहां पर आपको अपना नाम अपना एड्रेस बैंक अकाउंट सभी इंफॉर्मेशन को भरकर कोआपरेटिव डिपार्टमेंट (Cooperative Department) की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर लेना है

Cooperative

Cooperative Department  के वेबसाइट पर Registration करने के बाद आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिलता है USER ID आपका मोबाइल नंबर होता है और पासवर्ड आपके  मोबाइल नंबर पर जाता है उसे Login के लिए  ऊपर में दिए गए किसी एक लिंक के अनुसार पर क्लिक करके कंप्लीट फॉर्म भर सकते हैं

What is Cooperative फसल सहायता

फसल सहायता योजना मुआवज़ा: Cooperative फसल की क्षति 20 प्रतिशत से कम चाहे आधा प्रतिशत ही क्षति क्यों न हुई हो, किसान को प्रति हेक्टेयर 7500 रुपये मुआवजा दिया जाता है20 प्रतिशत से अधिक फसल क्षति पर 10 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर दिया जाता है। एक किसान को अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए मुआवजा का प्रावधान है।  राज्य में पिछले दो साल से पीएम फसल सहायता योजना के बदले फसल सहायता योजना शुरू की गई हैइस योजना में बीमा कंपनियों की कोई भूमिका नहीं रहती। किसान को भी कोई प्रीमियम राशि नहीं देनी होती है . 6500 रु. प्रति हेक्टेयर दिया जाता है। इसमें किसी भी किसान को 1000 रुपए से कम नहीं देने का प्रावधान है।

इसे भी देखें 

  •  ➡ 7500 रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा का प्रावधान आधा प्रतिशत भी नुकसान पर
  • 37 जिलों के 2201 पंचायतों के 2.97 लाख किसानों की जांच पूरी
  • सहकारिता विभाग ने राशि भेजने की तैयारी की
  • 1.64 लाख किसानों की जांच रिपोर्ट भी जल्द मिलेगी
  • पीएम फसल बीमा योजना के बदले बिहार में दो साल पहले शुरू हुई फसल सहायता योजना
  •  ➡ इस योजना में किसानों को प्रीमियम की कोई राशि नहीं देनी होती है
  • बीमा कंपनी की भूमिका नहीं, सरकार फसल नुकसान का आकलन कर देती है क्षतिपूर्ति

Important Documents Cooperative

1. तस्वीर (50 kB से कम होना चाहिए )
2. पहचान पत्र (भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त) (400 KB से कम होना चाहिए और पीडीएफ (PDF) प्रारूप में होना चाहिए)
3. बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ट की प्रति (400 KB से कम होना चाहिए और पीडीएफ (PDF) प्रारूप में होना चाहिए)
4. आवासीय प्रमाण पत्र (400 KB से कम होना चाहिए और पीडीएफ (PDF) प्रारूप में होना चाहिए)

Required Document Cooperative

फसल सहायता योजना हेतु निम्नलिखित कागजात की स्व-प्रमाणित प्रति होना आवश्यक हैं

रैयत कृषक के लिए Cooprative Deparment
1. भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र (Land Possession Certificate) (1 MB से कम होना चाहिए )
2. स्व-घोषणा प्रमाण पत्र (400 KB से कम होना चाहिए )

फसल सहायता योजना हेतु रैयत कृषक द्वारा दिया जाने वाला स्व-घोषणा प्रमाण पत्र की प्रति को डाउनलोड  करें (केवल रैयत कृषक के लिए) Click Here
गैर रैयत कृषक के लिए Cooprative Deparment
  •  ➡ स्व-घोषणा प्रमाण पत्र (400 KB से कम होना चाहिए )

फसल सहायता योजना हेतु गैर रैयत कृषक द्वारा दिया जाने वाला स्व-घोषणा प्रमाण पत्र की प्रति को डाउनलोड  करें(केवल गैर रैयत कृषक के लिए) Click Here

 

रैयत कृषक एवं गैर रैयत दोनों कृषक के लिए Cooprative Deparment
  • भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र (Land Possession Certificate) (1 MB से कम होना चाहिए )
  • स्व-घोषणा प्रमाण पत्र (400 KB से कम होना चाहिए )

फसल सहायता योजना हेतु रैयत कृषक एवं गैर रैयत कृषक दोनों कृषक द्वारा दिया जाने वाला स्व-घोषणा प्रमाण पत्र की प्रति को डाउनलोड करें (केवल गैर रैयत कृषक के लिए) Click Here

 

अधिप्राप्ति हेतु निम्नलिखित कागजात की स्व-प्रमाणित प्रति होना आवश्यक हैं 

रैयत कृषक के लिए Cooprative Deparment
  •  ➡ भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र (केवल अधिप्राप्ति के लिए)(1 MB से कम होना चाहिए )
  •  :arrow:रैयत कृषक के जमीन का रसीद (केवल अधिप्राप्ति के लिए) (1 MB से कम होना चाहिए 
गैर रैयत कृषक के लिए
स्व-घोषणा प्रमाण पत्र (केवल अधिप्राप्ति के लिए) (400 KB से कम होना चाहिए ) 

  • धान अधिप्राप्ति हेतु गैर रैयत कृषक द्वारा दिया जाने वाला स्व-घोषणा प्रमाण पत्र की प्रति को डाउनलोड  करें (केवल गैर रैयत कृषक के लिए)  Click Here
  • गेहूँ अधिप्राप्ति हेतु गैर रैयत कृषक द्वारा दिया जाने वाला स्व-घोषणा प्रमाण पत्र की प्रति को डाउनलोड करें (केवल गैर रैयत कृषक के लिए)  Click Here

Important Link Cooperative Department

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