Kanya Vivah Yojana | कन्या विवाह योजना

Kanya Vivah Yojana

मुख्यमंत्री Kanya Vivah Yojana (कन्या विवाह योजना) इस योजना के अंतर्गत विवाह में सहायता राशि प्रदान किया जाता है इसकी पूरी जानकारी आज हम आपको बताएंगे कैसे आप मुख्यमंत्री Kanya Vivah Yojana (कन्या विवाह योजना) के लिए आवेदन कर सकते हैं आवेदन करने के लिए आपके पास क्या-क्या Valid कागजात रहना चाहिए

और अगर मुख्यमंत्री कन्या विवाह के लिए आवेदन करते हैं तो आपको कितना राशि प्रदान किया जाता है इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस आर्टिकल में देखने को मिलेगा मध्यप्रदेश में निम्न योजनाओं विवाह से संबंधित निम्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है

kanya vivah yojana

Chief Minister विवाह योजना मध्य प्रदेश मुख्य रूप से मध्यप्रदेश में निम्न विवाह योजना के लिए आप आवेदन कर सकते हैं जैसे:

  1. मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना
  2. मुख्य मंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना
  3. मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना
  4. उसके बाद मुख्यमंत्री Kanya Vivah Yojana (कन्या विवाह योजना)
  5. अंतरजातीय विवाह योजना इन सभी के लिए आप आवेदन करने की प्रक्रिया एवं इन विवाह योजनाओं से संबंधित जानकारी नीचे देख सकते हैं

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक योजना

MP kanya dan yojana

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक योजना इस योजना के अंतर्गत विवाह के दौरान सहायता राशि प्रदान किया जाता है सहायक इसमें कैसे आपको आवेदन करना है और कैसे आपको सहायता राशि मिलेगा

आवेदन कैसे करें 

आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप में योजना के लिये आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय अथवा ग्राम पंचायत अथवा लोक सेवा केन्द्र में जमा किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक योजना में आवेदन करने के लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदक द्वारा पेंशन पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं अगर आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप कार्यालय जाकर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं

ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आप जनपद पंचायत या ग्राम पंचायत या नगरीय निकाय वार्ड कार्यालय द्वारा आवेदन के साथ उपर्युक्त दस्तावेज समर्पित कर के आवेदन जांच उपरांत कर सकते हैं

जमा कहाँ  पर करें : जनपद पंचायत/ ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय/वार्ड कार्यालय द्वारा पेंशन पोर्टल (http://pensions.samagra.gov.in) पर ऑनलाईन किया जावेगा

  • ऑफलाईन पूर्ण आवेदन करने पर आवेदक को कार्यालय द्वारा पावती अनिवार्यत: दी जायेगी

विवाह योजना के लिए आवेदन करते समय महत्वपूर्ण कागजात

Kanya Vivah Yojana (कन्या विवाह योजना) के लिए निम्नलिखित कागजात आवश्यक है जैसे आप जिस राज्य में है जैसे आप मध्य प्रदेश Kanya Vivah Yojana (कन्या विवाह योजना) के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपके पास दंपति में से किसी

  • 1.एक का न्यूनतम आयु 60 वर्ष हो
  • 2.दंपति की मात्र संतान के रूप में केवल पुत्री हो
  • 3.दंपत्ति आय करदाता नहीं हो
  • 4.और वह मध्यप्रदेश के मूल निवासी हो

बैंक में पैसा कब आता है 

जब आप मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक योजना के लिए आवेदन कर देते हैं तो जांच उपरांत अगर आपका आवेदन पूर्ण रूप से सही पाया जाता है तो आपका आवेदन नियमानुसार पेंशन प्रकरण स्वीकृति कर लिया जाता है

और पेंशन स्वीकृति होने पर जनपद पंचायत या ग्राम पंचायत नगरीय निकाय वार्ड कार्यालय द्वारा उपयुक्त माह में पेंशन प्रायोजन में हितकारी का नाम जोड़ दिया जाता है उसके बाद संचालक द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से आप को उक्त माह से प्रतिमाह हितकारी बैंक बचत खाते में सीधे पैसा आपको भेजे जाता है इस प्रकार से कन्या अभिभावक योजना का लाभ ले सकते है

Kanya Vivah Yojana या निकाह योजना

kanya vivah yojana

मुख्यमंत्री Kanya Vivah Yojana इस योजना के लिए आपको पहले जैसा ही नियम एवं शर्तें हैं लेकिन इसमें वर एवं वधू आ जाता है और पहले वाले में अभिभावक योजना था Kanya Vivah Yojana /निकाह योजना इसके तहत जैसे वर-वधू को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन के लिए आप जिस निकाय में रह रहे हैं जैसे आप संबंधित जगह के मूल निवासी रहना चाहिए जिस निकाय के अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहते हैं सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजन से 15 दिन पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है

महत्वपूर्ण कागजात कन्या विहाह योजना

  • आवेदन करने के लिए आपके पास जन्म प्रमाण पत्र (Age Certificate) संबंधी कागजात रहना जरूरी है दोनों के लिए वर एवं वधू और अन्य आवासीय प्रमाण पत्र जिसकी मांग हो 
  • आवेदन का वैलिडेशन आवेदन करने पर कन्या विवाह योजना आवेदन करने पर सभी दस्तावेजों को जांच किया जाता है जांच करने के बाद अगर आप मापदंडों के आधार पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं तो विवाह में सम्मिलित होने के बाद विवाह करने के उपरांत आपको बैंक के बचत खाते में उपयुक्त राशि प्रदान कर दी जाती है

Kanya Vivah Yojana मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना

मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना इसी योजना के अंतर्गत सामूहिक में विवाह करने का बंधन नहीं होता है आप अलग से भी विवाह कर सकते हैं यह भी मान्य होता है मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना का लाभ लेने के लिए आपको विवाह के 1 वर्ष से पहले आवेदन करना होगा तभी आप को सहायता राशि प्रदान किया जाता है 1 वर्ष के बाद आपका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर आप मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह के लिए आवेदन करते हैं तो इसके लिए प्रक्रिया नीचे देखें

  • आवेदन पत्र उस जिले के कलेक्टर, संयुक्त/ उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्त जन कल्याण के कार्यालय में आवश्यक दस्तावेज सहित जमा करना होगा जहां से विवाह प्रमाण पत्र जारी हुआ है

मुख्यमंत्री कल्याणकारी ( Kanya Vivah Yojana)

इस योजना में लाभ लेने के लिए निम्नलिखित पालन करना जरूरी है

  •  जैसे कल्याणी वह कल्याणी का पति मध्यप्रदेश के मूल निवासी हो विवाह के समय कल्याणी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या अधिक हो वह कॉलोनी के पति की आयु 21 वर्ष या इससे अधिक हो कल्याणी शासकीय कर्मचारी जैसे ना हो नहीं हो का लेने को परिवार पेंशन प्राप्त नहीं हो रहा हो इस योजना के अंतर्गत बीपीएल का बंधन भी नहीं है अगर बीपीएल में तो भी आप कल्याणी योजना का लाभ ले सकते हैं कल्याणी का जिस व्यक्ति से विवाह हुआ है उस व्यक्ति के पूर्व से कोई जीवित पत्नी ना हो कल्याणी विवाह सहायता योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए विभाग द्वारा संचालित अन्य विवाह योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना एवं निशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया हो

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के सामूहिक विवाह में सम्मिलित नहीं हुआ हो और इसका लाभ नहीं लिया हो यदि कल्याणी दिव्यांग है कल्याणी का पति दिव्यांग है या दोनों दंपत्ति दिव्यांग है तो इस स्थिति में केवल कल्याणी विवाह सहायता का ही लाभ दिए होगा