Kusum Yojana के अंतर्गत मिलने वाले फायदे एवं इस योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया PM Kusum Yojana के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के उर्जा संयंत्रों की स्थापना तथा भूमि लीज पर देने वाले आवेदकों से संबंधित महत्वपूर्ण बातों का जिक्र इस लेख के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं | पीएम Kusum Yojana अधिक जानकारी हेतु आधिकारिक वेबसाइट विजिट कर सकते हैं | अथवा इस लेख को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें हर संभव कोशिश करके हम आपको PM Kusum Yojana के बारे में इस लेख में बताया गया है और आप से हम एक निवेदन करेंगे इस लेख को आप अपने सोशल मीडिया ग्रुप व्हाट्सएप फेसबुक टि्वटर पर अवश्य शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक भी जानकारी पहुंचे | energy.rajasthan.gov.in
PM Kusum Yojana क्या है
पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत राजस्थान के वितरण निगमों 33/11 के किलोवाट सबस्टेशनों से जोड़ने वाले किसानों को यह बंजर भूमि पर 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट तक के विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना हेतु पीएम कुसुम योजना भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान कुसुम योजना शुरू किया है जिसके अंतर्गत किसान सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर सकते हैं कुसुम योजना की अधिक जानकारी हेतु इस लेख को ध्यानपूर्वक पढ़ें या अधिकारिक वेबसाइट पर जाएं |
जाती प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
PM Kusum Yojana आवेदन करने वाले योग्य
- व्यक्तिगत किसान / कृषक
- किसानो का समूह
- सहकारिता (को-ऑपरेटिव)
- पंचायत
- किसान उत्पादक संगटन (FPO)
- जल उपयोगकर्ता संघो (WUA)
- शासकीय कृषि विश्वविद्यालय या अन्य कृषि सम्बंधित शासकीय संस्थान
Overview of PM Kusum Yojana
योजना का नाम | Kusum Yojana |
योजना का प्रकार | Government |
योजना की स्थिति | चालू है (Active) |
राज्य | राजस्थान (एव अन्य राज्य में भी) |
लाभार्थी | भारत के किसान |
अधिकारी वेबसाइट | http://rreclmis.energy.rajasthan.gov.in |
प्रधानमंत्री कुसुम योजना के लिए निम्नलिखित पात्रता रहना चाहिए |
- पीएम कुसुम योजना में सम्मिलित हेतु किसान या किसानों का समूह, सहकारी समितियां, पंचायत किसान, उत्पादक संगठन एवं जल उपभोक्ता एसोसिएशन जिनके पास स्वय की अथवा लीज की जमीन है पात्र होंगे |
- तथा इन्हें सौर ऊर्जा उत्पादक माना जाएगा
- किसान किसानों का समूह, सहकारी समितियां, पंचायत किसान, उत्पादक संगठन एवं जल उपभोक्ता एसोसिएशन इत्यादि स्वय की अंश पूंजी नहीं होने की स्थिति में प्रोजेक्ट विकसित करने हेतु किसी विकासकर्ता का चुनाव कर सकेंगे |
- तथा भूमि लीज पर देकर भूमि का किराया लीज एग्रीमेंट के आधार पर प्राप्त कर सकेंगे
- इन स्थिति में विकास करता को सौर ऊर्जा उत्पादक माना जाएगा
Important Documents
- Aadhar Card
- Khasra Khatauni
- Ration card
- Income certificate
- Permanent residence certificate
- Bank account passbook
- Passport size photo
निम्न का चयन विकासकर्ता के रूप में किया जा सकता है |
- भारत में कंपनी एक्ट 1956 एवं इसमें समय-समय पर संशोधन के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां |
- ऐसे कंसोर्सियम जिसमें एक सदस्य लीड मेंबर 51%अंशधारक के रूप में कार्य करें |
- SPG के रूप में चयन के बाद इसे कंपनी एक्ट में पंजीकृत कराएं |
- समिति दायित्व कंपनी रजिस्टर्ड साझेदारी कंपनी रजिस्टर्ड प्रोपराइटरशिप कंपनी |
भूमि की लीज
- सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना विकास करता द्वारा करने की स्थिति में भूमि मालिक को विकास करता से आपसी सहमति से तय लीज रेंट किराया प्राप्त होगा किसानों को लीज रेंट सीधे उनके बैंक खातों में प्राप्त करने का विकल्प उपलब्ध रहेगा |
- लीज रेंट की राशी प्रति एकड़ अथवा भूमि से उत्पादित बिजली की रुपए प्रति यूनिट के रूप में होगा लीज एग्रीमेंट किसान तथा विकास करता के माध्यम आपसी सहमति से तय शर्तों पर होगा वितरण निगम उपर्युक्त अनुबंध के विफल होने के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे
किसके द्वारा लांच की गयी | पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली |
लाभार्थी | देश के किसान |
उद्देश्य | सौर सिंचाई पंप उपलब्ध कराना |
Application Process | Online |
स्कीम का बजट | 10000 करोड़ |
Ministry | कृषि एवं ऊर्जा मंत्रालय |
स्कीम का समय अन्तराल | 10 साल |
आधिकारिक वेबसाइट | rajasthankusumyojana.gov.in |
राजस्थान स्कालरशिप ऑनलाइन फॉर्म
वित्तीय योग्यता
किसान, किसानों का समूह, सहकारी समितियां, पंचायत किसान, उत्पादक संगठन एवं जल उपभोक्ता एसोसिएशन द्वारा स्वयं के निवेश से प्रोजेक्ट विकसित करने की स्थिति में किसी वित्तीय योग्यता की आवश्यकता नहीं होगी | विकास किसानों का समूह सहकारी समितियां पंचायत किसान उत्पादक संगठन एवं जल उपभोक्ता एसोसिएशन द्वारा प्रोजेक्ट को किसी विकास करता के माध्यम से विकसित करने पर विकास करता की नेटवर्थ ₹10000000 (एक करोड़) प्रति मेगावाट होना चाहिए विकास करता द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जारी नेट वर्थ सर्टिफिकेट देना होगा |
सौर उर्जा संयंत्र की क्षमता | 1 मेगावाट |
अनुमानिंत निवेश | 3.5 से 4.00 करोड़ |
अनुमानित वार्षिक विधुत उत्पादन | 17 लाख यूनिट |
अनुमानित वार्षिक लाभ | 48 लाख रू |
अनुमानित वार्षिक टेरिफ | 3.14 प्रति यूनिट |
अनुमानित वार्षिक खर्च | 5 लाख रू |
कूल अनुमानित आय | 53 लाख रू |
Kusum Yojana के अंतर्गत सोलर पावर प्लांट स्थापित करने के लिए आवेदन पत्र में निम्नलिखित जानकारी आवेदक के द्वारा भरे जाने होते हैं जैसे:
व्यक्तिगत किसान के लिए
- नाम
- आधार कार्ड नंबर
किसानों का समूह के लिए
- समूह अथवा समूह के मुखिया का नाम
- सदस्यों की सूची एवं रजिस्ट्रेशन की प्रति संलग्न करें
- सहकारी समिति
- सहकारी समिति का नाम (रजिस्ट्रेशन की प्रति संलग्न करें)
पंचायत के लिए
- पंचायत का नाम
- किसान उत्पादक संगठन के लिए
- संगठन का नाम (रजिस्ट्रेशन के प्रति संलग्न करें)
जल उपभोक्ता संगठन के लिए
- संगठन का नाम (रजिस्ट्रेशन के प्रति संलग्न करें)
- विकासकर्ता
- विकासकर्ता का नाम
Contact Information |
पत्राचार का पता |
अधिकृत व्यक्ति का नाम |
मोबाइल नंबर |
ईमेल आईडी |
वितरण निगम द्वारा अधिसूचित किए गए केवी सब स्टेशन का विवरण जिनके 5 किलोमीटर की परिधि में भूमि उपलब्ध है
- वितरक निगम का नाम
- जिला
- पंचायत समिति
- वितरण निगम के उपखंड का नाम
- सब स्टेशन का नाम
- सोलर पावर प्रोजेक्ट हेतु घोषित क्षमता
भूमि का विवरण
- ग्राम
- तहसील या पंचायत समिति
- खसरा नंबर
- जमाबंदी का कॉपी
Apply Online Kusum Yojana Application
कुसुम कंपोनेंट-A के अंतर्गत लीज की भूमि अथवा स्वयं की भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने हेतु विकासकर्ताओ का पंजीकरण प्रक्रिया |
- सर्वप्रथम आवेदक अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा Official Website पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा |
- इस होम पेज पर आपको पंजीकरण “Online Registration” का विकल्प दिखाई देगा इस विकल्प पर क्लिक करे |
Details Of Applicant/ आवेदक का विवरण
Name/नाम (केवल व्यक्तिगत किसान के लिए) | Mohan Kumar Singh |
Aadhar No./आधार नंबर | Ex.1233..xx 8900 |
Copy of Aadhar / आधार की प्रति | Upload करें |
Select Applicant Category
- Group of farmers/किसानों का समूह
- Cooperatives/सहकारी समिति
- Panchayats/पंचायत
- Farmer Producer Organisations (FPO)/किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)
- Water User Associations (WUA)/जल उपयोगकर्ता संघ
- (WUA) Developers/विकासकर्ता
Details के अंतर्गत भरे जाने वाले जानकारी जैसे:
Name/नाम: | |
Name of Group Head/समूह प्रमुख का नाम | |
Registration No./पंजीकरण क्रमांक (if applicable) | |
List of Group Members / समूह के सदस्यों की सूची (if applicable) | Upload File |
Attach copy of Registration/ पंजीकरण की प्रति संलग्न करें (if applicable) | Upload File |
Contact Details/ संपर्क विवरण में भरे जाने वाले जानकारी:-
Address of Communication / पत्र व्यवहार का पूर्ण पता | |
Name of Authorized person / Attach authorization from the partners of the land / अधिकृत व्यक्ति | |
मोबाइल नंबर | |
Alternate Mobile No | अपना कोई दूसरा नंबर दर्ज करें |
Email id |
Details of Land / भूमि का विवरण:
Ownership of the land | Self/Leez |
Application ID of Leasee (If already registered) | |
Name of the owner of the land | |
जिला सर्कल | |
पंचायत समिति / ब्लॉक | |
ग्राम पंचायत /ग्राम | |
/कुल क्षेत्र (हेक्टेयर /वर्ग मीटर में |
PM Kusum Yojana State Wise
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Rajasthan | Click Here |
Helpline
- Contact Number- 011-243600707, 011-24360404
- Toll-Free Number- 18001803333
- Email id : [email protected]