Labour Department 2021: Various Types of Schemes Apply Online Haryana

जाने इस पोस्ट में क्या क्या है

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लेबर (Labour) डिपार्टमेंट की तरफ से कन्यादान योजना से संबंधित सभी जानकारियां आज हम आपको इस लेख के माध्यम से बताएंगे दोस्तों आपसे निवेदन है अगर इस लेख में किसी तरह की कोई त्रुटि है तो हमें अवश्य बताएं हरियाणा सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना मुख्यमंत्री कन्यादान योजना एवं अन्य विभिन्न प्रकार की योजनाओं के बारे में हम इस लेख में बताएंगे तो आप इस लेख को पूर्ण रूप से पढ़ें यहां पर मैं सबसे पहले Haryana labour Department की तरफ से जितने भी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है एवं योजना से जुड़ी जानकारी दे रही है उससे संबंधित बात करेंगे उसके बाद अलग राज्यों के लेबर (Labour) डिपार्टमेंट में उपलब्ध सेवाओं के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे

लेबर (Labour) डिपार्टमेंट- कन्यादान योजना-Labour Department

कन्यादान योजना इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों (Labour) की बेटी के विवाह के लिए बोर्ड के द्वारा ₹50000 की वित्तीय सहायता दिया जाता है लेकिन इस के लिए अलग से लाभार्थी को ऑनलाइन आवेदन करना बहुत ही आवश्यक होता है बिना आवेदन किए हुए इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं पंजीकृत श्रमिकों (Labour) की बेटी के शादी पर ₹51000 और बच्चों के शादी होने पर ₹50000 कुल मिलाकर ₹101000 सहायता प्रदान किया जाता है

Majdoor Registration

Department Labour Department Haryana
Update 01/01/2021
Status Active
State Haryana
Official Website hrylabour.gov.in

इस योजना के लिए योग्यता

  • पंजीकृत श्रमिक 1 वर्ष का सदस्य होना चाहिए
  • अधिकतम 3 आवेदन कर सकते हैं
  • इस योजना का लाभ हरियाणा वासी के सभी पंजीकृत श्रमिकों (Labour) के लिए हैं
  • इस योजना का लाभ मृत्यु के बाद भी जारी रहता है

The objective of the Scheme-Labour Department

  1. योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि पंजीकृत श्रमिकों (Labour) की विधि की शादी पर ₹51000 वित्तीय सहायता एवं
  2. यह सहायता राशि पंजीकृत के तीन लड़कियों के शादी तक ही दिया जाता है
  3. तीन लड़की से ज्यादा लड़कियों के विवाह करने पर उन्हें इस योजना के अंतर्गत लाभ नहीं दिया जाता है
  4. इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित शर्त आवश्यक है
  5. जैसे श्रमिक नियमित रूप से 1 वर्ष का पंजीकृत सदस्य रहना चाहिए
  6. शादी होने की एक साल बाद सभी शादी के दस्तावेज आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहिए
  7. विवाह का प्रमाण पत्र पंजीकरण पत्र जमा करना अनिवार्य होता है
  8. एवं आवेदक द्वारा स्व घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होता है
  9. लड़की की न्युनतम आयु 18 साल एवं लड़का की न्युनतम आयु 21 वर्ष

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Financial Assistance for Education-शिक्षा के लिए वित्तिय सहायता

शिक्षा के लिए सहायता इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों (Labour) के बच्चों को प्रथम कक्षा से लेकर डिप्लोमा डिग्री स्नातक एवं स्नातकोत्तर इत्यादि कक्षाओं तक ₹8000 से ₹20000 तक वार्षिक सहायता प्रदान किया जाता है एवं छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत दी जाने वाली विभिन्न अंशदान जैसे

  • प्राथमिक शिक्षा प्रथम कक्षा से आठवीं कक्षा तक ₹8000 एवं
  • सेकेंडरी शिक्षा नौवीं कक्षा से लेकर बारहवीं कक्षा के लिए ₹10000 प्रति वर्ष एवं
  • उच्च शिक्षा के लिए ₹15000 जैसे स्नातक डिग्री के प्रथम वर्ष से अंतिम वर्ष तक एवं
  • जो मास्टर डिग्री के लिए प्रवेश लेते हैं उन्हें प्रथम वर्ष से अंतिम वर्ष तक ₹20000 प्रति वर्ष सहायता राशि श्रमिक कामगारों के बच्चों के लिए वित्तीय सहायता शिक्षा के लिए दिया जाता है

वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित शर्त रहना चाहिए जैसे

  • पंजीकृत श्रमिक (Labour) 1 वर्ष नियमित रूप से लेबर (Labour) डिपार्टमेंट का सदस्य रहना चाहिए एवं
  • श्रमिक (Labour) के बालक/बालिका के स्कूल या संस्था में नियमित रूप से पढ़ाई जारी रहना चाहिए
  • केवल वही छात्र जो हरियाणा राज्य के हैं किसी भी संस्था या स्कूल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं इस वित्तीय सहायता के योग्य होंगे
  • शिक्षा के लिए सहायता श्रमिक कामगारों के अधिकतम दो बच्चों तक ही अनिवार्य है
  • लेकिन बच्चों का क्रम नहीं देखते हुए तीन लड़कियों तक डेय होगी
  • अगर श्रमिकों (Labour) के बच्चे विद्यार्थी के फेल होने की अवस्था में दोबारा उसी कक्षा के लिए सहायता लेता है तो उन्हें नहीं दिया जाएगा
  • श्रमिक Labour के बच्चे अगर कोई नौकरी करता है या कोई रोजगार करता है तो उन्हें इस योजना के अंतर्गत लाभ नहीं दिया जाता है

Eligibility -पात्रता

  • Membership Years / सदस्यता वर्ष : 1
  • Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 3
  • Scheme For / इस योजना के लिए : All
  • Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : Yes
  1. Labour Registration
  2. Delhi labour card
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Bihar Labour Registration

विधवा पैंशन-Labour Department

हरियाणा लेबर (Labour) डिपार्टमेंट के तरफ से श्रमिकों (Labour) या कामगारों के पति के मृत्यु के पश्चात श्रमिक के पत्नी को ₹2000 प्रति महीना विधवा पेंशन के रूप में सहायता राशि दिया जाता है विधवा पेंशन लेने के लिए आवश्यक पात्रता जो निम्नलिखित है एवं इसकी योग्यता

अगर विधवा निम्नलिखित शब्दों में से किसी भी शर्त को पालन करती हैं तो उन्हें इस योजना के लिए लाभ नहीं दिया जाता है जैसे:

  • यदि विधवा हरियाणा राज्य सरकार या बोर्ड या कॉरपोरेशन द्वारा नियोजित की जाती है विधवा के दोबारा विवाह होने के स्थिति में यदि विधवा किसी अन्य सरकारी विभाग से सामान लाभ मिल रहा है तो या
  • विधवा दूसरे राज्य में रह रही है तो
  • अथवा पहचान पत्र वेरीफिकेशन या अंशदान जमा होने का विवरण करती है तो

Eligibility- योग्यताएं

  • इसके लिए 1 वर्ष का सदस्य रहना आवश्यक है
  • आवेदन 1 वर्ष के अंदर कर देना चाहिए
  • मृत्यु के बाद इस योजना का लाभ लाभार्थी को नहीं दिया जाता है

Financial Assistance for Coaching Classes: कोचिंग कक्षाओ के लिए वित्तिय सहायता

रजिस्टर्ड श्रमिकों (Labour) के बच्चों का या तकनीकी कोर्स में डिग्री इत्यादि मेडिकल इंजीनियरिंग प्रबंधन एमसीए इत्यादि में प्रवेश लेने पर कोचिंग कक्षाओं के लिए ₹20000 एवं यूपीएससी एचपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के तैयारी के लिए लेबर (Labour) डिपार्टमेंट की तरफ से पंजीकृत श्रमिकों (Labour) के बच्चों को ₹100000 राशि प्रदान किया जाता है

सहायता राशि के लिए निम्नलिखित अवश्य होना जरूरी है जैसे-Labour Department

  • पंजीकृत होना आवश्यक है पं
  • Labour Register का बेटा या बेटी कोचिंग कक्षाओं में रह रहे हो इसके लिए कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हैं
  • कोचिंग या संसथान का वहां का प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होता है
  • यह राशी दो ही बचो तक सहायता के रूप में दिया जाता है
  • किसी परीक्षा में असफल होते हैं तो उन्हें दोबारा यह राशि नहीं दिया जाता है

इसके लिए योग्यता -Labour Department

  • पंजीकृत श्रमिक का 1 वर्ष मेंबरशिप रहना आवश्यक है
  • आवेदन अधिकतम तीन कर सकते है
  • इस योजना का लाभ सभी को मिलेगा जो हरियाणा लेबर (Labour) डिपार्टमेंट में पंजीकृत हैं
  • मृत्यु के बाद भी इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत लाभार्थी के बच्चों को यह लाभ मिलता रहेगा

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मातृत्व लाभ-Labour Department

इस योजना के अंतर्गत ₹30000 मातृत्व एवं ₹6000 पौष्टिक आहार के लिए वित्तीय सहायता बच्चों के जन्म के बाद दिया जाता है इस योजना का लाभ लेबर (Labour) डिपार्टमेंट हरयाणा में पंजीकृत कामगारों की पत्नी के बच्चे जन्म लेने के उपरांत सहायता राशि प्रदान किया जाता है

इस योजना के निम्नलिखित शर्ते हैं जैसे

  • पंजीकृत महिला श्रमिकों (Labour) 1 वर्ष के नियमित सदस्यता होना आवश्यक है
  • बच्चों के जन्म के बाद जन्म प्रमाण पत्र अपलोड करना या संलग्न करना बहुत ही जरूरी है
  • मातृत्व लाभ अधिकतम दो बच्चों तक दिया जाता है
  • लड़कियां होने पर तीन बच्चों तक दिया जाता है
  • आवेदन पत्र एवं सक्षम अधिकारी के पास जमा करना अनिवार्य होता है
  • आवश्यक है कि पति द्वारा किसी भी विभाग द्वारा नहीं ले रहा हो उस स्थिति में

पित्तृव लाभ- Biliary Benefits

पितृत्व लाभ का मतलब है उनके पति का देहांत हो जाना उसके बाद नवजात शिशु को उसके देखभाल के लिए ₹15000 तक की वित्तीय सहायता एवं पंजीकृत श्रमिक के पत्नी के लिए पौष्टिक आहार के लिए ₹6000 सहायता देखा जाए तो कुल मिलाकर ₹21000 पितृत्व लाभ के रूप में दिया जाता है इस योजना के अंतर्गत

लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित शर्त रहना आवश्यक है जैसे

  • रजिस्टर्ड श्रमिक 1 वर्ष का नियमित सदस्य रहना चाहिए
  • पितृत्व लाभ दो बच्चों तक दिया जाता है लेकिन अगर बच्चों का क्रम नहीं देखते हुए तीन लड़कियों तक दिया जाता है
  • बच्चों के जन्म के बाद जन्म प्रमाण पत्र वेरिफिकेशन करना आवश्यक है
  • सभी डॉक्यूमेंट के साथ प्रसव के 1 वर्ष की अवधि के अंदर सक्षम अधिकारी के पास जमा करना जरूरी है
  • पत्नी द्वारा किसी भी विभाग से या बोर्ड/निगम से मातृत्व लाभ नहीं ले रहा है उस स्थिति में पितृत्व लाभ नहीं देना होगा

औजार (टूल किट) खरीदने हेतु उपदान- Gratuity for Purchasing a Tool kit

Objective of the Scheme

इस योजना के अन्र्तगत पंजीकृत निर्माण कामगारों को 5 वर्ष में एक बार नए औजार खरीदने हेतु 8000/- रूपये का अनुदान दिया जाता है।

लाभ प्राप्त करने की शर्त

  • पंजीकृत श्रमिक की एक वर्ष की नियमित सदस्यता।
  • कीमत, स्रोत तथा तिथि सहित  औजारो की सूचि बताते हुए वचन।
  • यह सहायता पंजीकृत श्रमिक को पांच वर्ष में एक बार एवं कार्यकाल में अधिकतम पांच बार देय होगी।

Eligibility

  • Membership Years: 1
  • Apply Frequency: 1
  • Scheme For: All
  • Continue After Death: No

साईकिल योजना-Labour Department

जो कामगार लेबर (Labour) डिपार्टमेंट में श्रमिक कामगार के रूप में पंजीकृत है और वह साइकिल खरीदना चाहता है तो उन्हें साइकिल का रसीद जमा करने पर उन्हें ₹3000 साइकिल योजना के अंतर्गत सहायता राशि के रूप में दिया जाता है इसके लिए आपको

निम्नलिखित शर्त रहना आवश्यक है

  • पंजीकृत श्रमिक 1 साल का नियमित कामगार मजदूर रहना चाहिए
  • कीमत ट्रेडमार्किया शुरू तथा तिथि बता  ते हुए साइकिल खरीद के लिए डॉक्यूमेंट एवं घोषणा पत्र आपको देने होंगे या
  • सहायता पंजीकृत श्रमिक को 5 वर्ष में एक बार एवं कार्यकाल में अधिकतम 5 बार दिया जाता है
  • इसके लिए अधिकतम राशि ₹3000 है
  • इसके लिए पात्रता उपर्युक्त पात्रता के समान है

Haryana Labour Department Important Schemes for Registee Labours