राजस्थान पालनहार योजना Online| Rajasthan Palanhar Yojana Application | राजस्थान पालनहार योजना आवेदन प्रक्रिया | Palanhar Yojana In Hindi
Rajasthan Palanhar Yojana How to Apply online Complete Information on Palanhar Yojana Application Process to Apply for Palanhar Yojana.
पालनहार योजना यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा जन्म से लेकर 18 वर्ष तक की विशेष देखभाल एवं संरक्षण वाले बालक/ बालिकाओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए है इसके तहत आने वाले बालक / बालिकाओं की देखभाल एवं पालन पोषण की व्यवस्था परिवार के अंदर इसी निकटतम रिश्तेदार परिचित व्यक्ति के द्वारा किया जाता है बालक / बालिकाओं की देखभाल करने वाले को Palanhar कहा गया है बालक बालिकाओं के आर्थिक सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा मासिक आर्थिक सहायता दी जाती है
Palanhar Yojana Rajasthan इस योजना में लाभ लेने के लिए योग्यताएं
- अनाथ बच्चे
- मृत्यु दंड/आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता के बच्चे
- निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता के 3 बच्चे
- पुनर्विवाह विधवा माता के बच्चे
- एचआईवी एड्स पीड़ित माता-पिता के बच्चे हैं
- कुष्उठ रोग से पीड़ित माता-पिता के बच्चे
- नात माता जाने वाली माता के तीन बच्चे
- विशेष योग्यजन माता-पिता के बच्चे
- तलाकशुदा परित्यक्त महिला के बच्चे
योजना का नाम | पालनहार योजना राजस्थान |
शुरू की गयी | राजस्थान सरकार |
लाभार्थी | राजस्थान राज्य के बच्चे/ पालनहार |
उद्देश्य | बच्चो की शिक्षा प्रदान करना |
ऑफिसियल वेबसाइट | http://sje.rajasthan.gov.in/schemes/Palanhar.html |
Status | Active |
Palanhar Yojana Rajasthan आवेदन के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
- माता पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति
- दंड आदेश की प्रति
- विधवा पेंशन भुगतान आदेश की छाया प्रति
- पुनर्विवाह के प्रमाण पत्र प्रति
- ART सेंटर द्वारा जारी ARD/डायरी ग्रीन कार्ड की प्रति
- सक्षम बोर्ड द्वारा जारी किए गए चिकित्सा प्रमाण की प्रति
- नाता गए हुए 1 वर्ष से अधिक समय होने का प्रमाण पत्र
- 40% या अधिक निशक्तता के प्रमाण पत्र
- तलाकशुदा परित्याग पेंशन भुगतान आदेश का छाया प्रति
Palanhar द्वारा जमा करवाए जाने वाले अन्य आवश्यक दस्तावेज जैसे:
- Palanhar Yojana Rajasthan का भामाशाह कार्ड
- पालनहार का आय प्रमाण पत्र ( विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा एवं बीपीएल श्रेणी में आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना जरूरी नहीं है)
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- बच्चे का आधार कार्ड
- बच्चे का आंगनवाड़ी केंद्र पर पंजीकरण
- विद्यालय में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र
- अनाथ बच्चों का पालन पोषण करने का प्रमाण पत्र
- जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई हो अथवा न्यायिक प्रक्रिया द्वारा मृत्यु दंड/आजीवन कारावास से दंडित किए गए हो अथवा जिनकी विधवा माता ने विधिवत पुनर विवाह के पश्चात अपनी संतानों को त्याग दिया हो उनके लिए उपयुक्त प्रमाणपत्र देना होगा
Palanhar Yojana Rajasthan अनुदान राशि एवं पात्रता
- जन्म से लेकर 6 वर्ष तक ₹500 प्रति महीना
- जन्म से 3 वर्ष तक के बालक/बालिका का आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकरण/शाला पूर्व शिक्षा हेतु विद्यालय में जाने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है
- 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक के बालक/बालिका का आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकरण/शाला पूर्व शिक्षा हेतु विद्यालय में जाने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है
- 6 से 18 वर्ष तक ₹1000 प्रति महीना बालक/बालिका विद्यालय व्यवसायिक शिक्षा हेतु किसी संस्थान में जाने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है
- वार्षिक अतिरिक्त एकमुस्त देय होगा ( विधवा पालनहार एमव नाता देय नहीं )
- पालनहार का वार्षिक आय से 1.2 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए
- पालनहार एवं बच्चे का कम से कम 3 वर्ष से राजस्थान राज्य में निवास कर रहा हो
Download Palanhar Form
आवेदन की प्रक्रिया
पालनहार योजना ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को ध्यान पूर्वक देखें और पालनहार योजना ऑनलाइन आवेदन को समझें सबसे पहले इंटरनेट ब्राउजर ओपन करें और इस https://palanhaar.rajasthan.gov.in/ActRuleList.aspx वेबसाइट पर जाएं एसएसओ पोर्टल पर पालनहार योजना में आवेदन करने के लिए ई मित्र किओस्क लॉगइन आईडी व पासवर्ड दर्ज करें
Log In करने के बाद ई मित्र न्यू लिंक पर Click करें अब Left Side में Advance Service पर Click करें ईमित्र न्यू पर Click करने के बाद नया विंडो खुलेगा/आपके सामने प्रदर्शित होगा सर्विस Available Service पर Click करने के बाद Advace Search पर Click करें एडवांस सर्च पर Click करने के बाद पालनहार रजिस्ट्रेशन पर Click करें
- पालनहार रजिस्ट्रेशन पर Click करने के बाद OK बटन पर Click करें
- नए पालनहार का आवेदन करने के लिए “Add Palanhar” पर Click करें
- Add पालनहार पर Click करने के बाद पालनहार का भामाशाह नंबर दर्ज करें
- भामाशाह नंबर दर्ज करने के बाद “Validate” पर Click करें
- वैलिडेट पर Click करने के बाद आवेदन का पूर्ण विवरण प्रदर्शित होगा जिसमें आवेदक का पूर्ण विवरण अंकित करें “Submit Button” पर Click करें
- Submit पर Click करने के बाद पालनहार को जोड़ने के लिए Add Child Button पर Click करे
- Add Child Button करने के बाद पालनहार के बच्चों को जोड़ने हेतु बच्चे का आधार कार्ड नंबर दर्ज करना होगा
- आधार कार्ड नंबर दर्ज करने के बाद वैलिडेट बटन पर Click करें
Validate Biomatric/OTP Authentication
वैलिडेट बटन पर Click करने के बाद निम्नलिखित स्क्रीन प्रदर्शित होगी
- Palanhar Yojana Rajasthan को जोड़ने हेतु बच्चे का बायोमेट्रिक सत्यापन करना जरूरी है बच्चे का बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं होने पर बच्चे का आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के माध्यम से सत्यापन करना अनिवार्य है
- आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा है तो बायोमेट्रिक सत्यापन को चुने
- बच्चे का पालन पोषण करने वाले पालनहार योजना पात्रता जैसे विधवा / तलाकशुदा / अनाथ के अनुसार पालनहार की पात्रता का चयन करें
- पालनहार की श्रेणी चयन करने के बाद आवश्यक सूचना को भरे है
- सभी जानकारी भरने के बादअ “Add Child Button” पर Click करें
- चाइल्ड बटन पर Click करने के बाद Submit बटन पर Click करें आवेदन को सबमिट करने के लिए लिस्ट बटन पर Click करें आवेदन को Submit करने के लिए ऊपर Click करें
Final Submit बटन पर Click करने के बाद पालनहार का रजिस्ट्रेशन नंबर प्रदर्शित होगा तथा आवेदन संबंधित जिला कार्यालय में प्रेषित हो जाएगा
How to Check Payment Status
- Payment Status चेक करने के लिए इस https://palanhaar.rajasthan.gov.in/Appstatus.aspx वेबसाइट पर जाएं
- उसके बाद सिलेक्ट Payment टाइप चुने
- एप्लीकेशन आईडी या भामाशाह नंबर सेलेक्ट करें
- पेमेंट एकेडमिक ईयर जिस वर्ष का पेमेंट चेक करना चाहते हैं वह वर्ष dropdown-menu से सेलेक्ट करें
- और अपना आवेदन संख्या भामाशाह संख्या या आधार आईडी से डालकर
- कैप्चा कोड भरे और
- Get Status पर क्लिक करें इस प्रकार से आप पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं