Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin (PMAYG) Check List PMAY

भारत में ग्रामीण आवास योजना जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAYG)/ इंदिरा आवास योजना (IAY) इतिहास के बारे में जानकारी यहां पर पहले ले लेते हैं स्वतंत्रता के तुरंत बाद शरणार्थियों के पुनर्वास हेतु देश में एक सार्वजनिक आवास कार्यक्रम शुरू किया गया वर्ष 1960 तक भारत के विभिन्न भागों में लगभग 500000 परिवारों को मकान उपलब्ध कराए गए सामुदायिक विकास आंदोलन के भाग के रूप में वर्ष 1957 में एक ग्रामीण आवास कार्यक्रम शुरू किया गया था जिसके अंतर्गत व्यक्तियों और सहकारिता समितियों को प्रति आवास ₹5000 तक का ऋण प्रदान किया गया पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंत तक इस योजना के अंतर्गत केवल 67000 आवास ही बनाए जा सके थे




PMAYG And IAY

चौथी पंचवर्षीय योजना में आवासों के लिए जमीन निर्माण सहायता योजना नामक एक अन्य योजना शुरू की गई थी जो वर्ष 1974 से 1975 तक राज्य क्षेत्र को अंतरित कर दी गई थी भारत में ग्रामीण आवास योजना की उत्पत्ति राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों से हुई थी क्योंकि इन कार्यक्रमों के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों के लिए मकानों के निर्माण की अनुमति दी जाती थी जून 1985 में आरएलपी की योजना के रूप में इंदिरा आवास योजना (IAY) शुरू की गई जिसमें अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों के मकानों के निर्माण के लिए निधियों का निर्धारण किया गया

PMAYG

जब अप्रैल 1989 में जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई थी तब इसकी 100% निधियां अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों के मकानों के निर्माण के लिए आवंटित की जाती थी 1993-94 में JRY के अंतर्गत मकानों के लिए निर्धारित परिवारों को भी इसमें शामिल किया गया अतिरिक्त 4% निधियों का उपयोग गैर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिए किया जाना था




इंदिरा आवास योजना इतिहास

1 जनवरी 1996 से इंदिरा आवास योजना (IAY) को एक स्वतंत्र कार्यक्रम बना दिया गया जिसका उद्देश्य बीपीएल परिवारों की मकान संबंधी जरूरतों को पूरा करना था यद्यपि ग्रामीण आवासों की कमी की पूर्ति होगी तथापि इसके क्रियान्वयन के 30 वर्ष से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी कार्यक्रम के अंतर्गत कवरेज के समिति दायरे को देखते हुए ग्रामीण आवास परिदृश्य में अभी भी बहुत कुछ किया जाना शेष है

वर्ष 2022 तक सभी को मकान उपलब्ध कराने के प्रति सरकार वचनबद्ध है ग्रामीण आवास परिदृश्य में इस कमी को दूर करने तथा सरकार की इस प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए इंदिरा आवास योजना को एक अप्रैल 2016 से Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin (PMAYG) में पुनर्गठित किया गयाpradhan mantri awas yojna pmayg

PMAYG की मुख्य विशेषताएं

pmayg के उदेश्य

Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin (PMAYG) के अंतर्गत सभी बेघर परिवारों और कच्चे तथा जीर्ण शीर्ण मकानों में रह रहे परिवारों को 2022 तक बुनियादी सुविधा युक्त पक्का आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है सबके लिए घर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए वर्ष 2021 वर्ष 2022 तक दो करोड़ 9500000 आवासों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है इसके अंतर्गत वर्ष 2016 एवं 17 80 वर्ष 2018 एवं वर्ष 2019 तक के 3 वर्षों में बेघर परिवारों या कच्चे 00 मकानों में रहने वाले एक करोड़ परिवारों को लाभ पहुंचाना तथा स्थानीय सामग्रियों की जाए तथा प्रशिक्षित राज में स्त्रियों का उपयोग करते हुए अच्छे मकानों के निर्माण में मदद करना है मकान को घर बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं में तालमेल के माध्यम से पर्यावास दृष्टिकोण जाने का प्रस्ताव है




Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin (PMAYG) की मुख्य विशेषताएं

  • वर्ष 2016-17 से लेकर वर्ष 2018-19, 3 वर्ष की अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों में एक करोड़ आवास निर्माण के लिए सहायता उपलब्ध कराना
  • आवास निर्माण के लिए जगह को 20 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 25 वर्ग मीटर किया जाना जिसमें स्वच्छ रसोई हेतु क्षेत्र भी शामिल है
  • मैदानी क्षेत्रों में इकाई सहायता को ₹70000 से बढ़ाकर ₹120000 और पर्वतीय राज्यों दुर्गम क्षेत्रों एवं आईएपी जिलों में ₹75000 से बढ़ाकर ₹130000 करना
  • केंद्र और राज्य सरकारों के बीच इस आवास सहायता लागत का वाहन मैदानी क्षेत्रों में 60:40 के आधार पर
  • तथा पूर्वोत्तर और तीन हिमालय राज्यों में 90:10 के आधार पर किया जाता है
Scheme NamePradhan Mantri Awas Yojna [PMAYG]
Type of SchemeGovernment
Name of DepartmentMinistry of Rural Development Department, Government of India
Scheme StatusActive
BeneficiariesCitizen of India
Knowledge in This ArticleAbout PMAYG
Beneficiaries SelectionPanchayat Sabha
EligibilityGramin Citizen
The goalHouse for Everyone
Official Websitehttps://pmayg.nic.in/




PMAYG Features

  • स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण व मनरेगा के साथ तालमेल के जरिए या किसी अन्य समर्पित स्रोत से शौचालयों के लिए सहायता ₹12000 का प्रावधान
  • इकाई सहायता के अलावा आवास के निर्माण के लिए मनरेगा के अंतर्गत 90/95 दिनों की और कुशल मजदूरी की प्रावधान
  • ग्राम सभा द्वारा लाभार्थियों का निर्धारण और चयन मकानों की कमी और सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 के आंकड़ों में दर्शाए गए अन्य सामाजिक अपवर्जन मानदंडों के आधार पर इस कार्यक्रम के तहत निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति में तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय तकनीकी सहायता एजेंसी की स्थापना
  • जो PMAYG के लाभार्थी को वित्तीय सहायता के अलावा मकान के निर्माण में तकनीकी सहायता भी मुहैया कराई जाएगी
  • यदि चाहे तो उन्हें वित्तीय संस्थानों से ₹70000 तक की सुविधा उपलब्ध कराने में मदद की जाएगी अधिकार प्राप्त समिति के अनुमोदन पश्चात ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा विशेष परियोजनाएं मंजूर की जाएगी
  • बुनियादी सुविधाओं अर्थात शौचालय, पेयजल, बिजली, स्वच्छ एवं इंधन, ठोस और तरल अपशिष्ट का शोधन इत्यादि की व्यवस्था के लिए अन्य सरकारी योजनाओं के साथ तालमेल करना
  • लाभार्थियों के बैंक, डाकघर, खातों में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सभी तरह का भुगतान किया जाएगा जिसमें वह खाते भी शामिल है जिनमें उनकी सहमति से आधार संख्या कि संबंधित कर दी गई है प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में लाभार्थियों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराना
  • स्थानीय सामग्रियों, डिजाइनर और प्रशिक्षण राजस्त्रियों का उपयोग करते हुए लाभार्थियों द्वारा अच्छे आवास के निर्माण पर ध्यान देना
  • जहां कहीं भी संभव हो वहां ग्राम पंचायत ब्लॉक या जिले को इकाई मानते हुए सिचुएशन दृष्टिकोण अपनाना




वित्तीय प्रबंधन और लक्ष्य

योजना लागत का वाहन वर्ष 2018 एवं वर्ष 2019 तक एक करोड़ मकानों के निर्माण के लिए PMAYG कार्यक्रम की कुल लागत एक करोड़ 30 हजार ₹75 इस लागत का वाहन केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 60:40 के आधार पर किया जाएगा पूर्वोत्तर राज्यों और तीन हिमालय राज्य अर्थात जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के मामले में यह अनुपात 90:10 है संघ शासित क्षेत्रों के मामलों में पूरी लागत का वाहन केंद्र सरकार करेगी कार्यक्रम की कुल लागत में केंद्रीय अंश 11975 करोड़ों रुपए होगा  जिसमें 60000 करोड़ रुपए की पूर्ति बचत सहायता से की जाएगी और शेष 21975 करोड रुपए की पूर्ति राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण लेकर किया जाएगा जिसका परिशोधन 2022 के बाद बजटीय अनुदान से किया जाएगा




PMAY-G लाभार्थियों का निर्धारण और चयन

सभी के लिए आवास के लक्ष्य की पूर्ति के लिए लाभार्थियों के निर्धारण और चयन में निष्पक्षता एवं पारदर्शिता होना नितांत आवश्यक है यह सुनिश्चित करने के लिए की सहायता का लक्ष्य वास्तव में वंचित लोग ही हो और चयन वस्तु परक एवं सत्यापन योग्य हो परिवारों का निर्धारण secc-2011 के आंकड़ों में आवास अभाव को दर्शाने वाले पैरामीटर ओं के आधार पर किया जाएगा तत्पश्चात ग्राम सभा द्वारा माननीय करण किया जाएगा

पात्र लाभार्थियों का दायरा

Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin (PMAYG) (PMAYG) के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के दायरे में बीपीएल सूची के स्थान पर secc-2011 के आंकड़ों के अनुसार सभी के बेघर परिवार और अनुबंध में दर्शाई गई बहिरवेशन प्रक्रिया के अधीन 0 एक या दो कमरों के कच्ची दीवार और या कच्ची छत युक्त मकानों में रहने वाले परिवार शामिल होंगे

लाभार्थियों के दायरे में प्राथमिकता का निर्धारण

पीएमएवाई जी (PMAYG) के पात्र लाभार्थियों के दायरे में विभिन्न स्तरों पर प्राथमिकता का निर्धारण किया जाएगा सबसे पहले अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अल्पसंख्यक और अन्य श्रेणी में आवास अभाव दर्शाने आवास पैरामीटर के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी आरंभ में बेघर परिवारों और उनके बाद कमरों की संख्या शून्य एक और दो कमरों के आधार पर परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अल्पसंख्यक और अन्य जैसी विशिष्ट सामाजिक श्रेणी में बेघर परिवार या अपेक्षाकृत कम कमरों वाले मकानों में रहने वाले परिवारों को उनसे अधिक कमरे वाले मकानों में रहने वाले परिवारों से कम प्राथमिकता नहीं दी जा सकेगी




PM Awas Yojna

उपर्युक्त प्राथमिकता प्राप्त समूह में से secc-2011 या परिभाषित अनुबंध 1 में दर्शाए गए मानदंड अनिवार्य अंतर वेश के मानधन पूर्ति करने वाले परिवार को प्राथमिकता के क्रम में आगे बढ़ाया जाएगा स्वतंत्र आवेशित परिवारों को प्राथमिकता प्राप्त समूह में शामिल अन्य परिवारों से कम प्राथमिकता नहीं दी जाएगी स्वतंत्र आवेशित या अन्य स्थिति में दो उप समूह अर्थात परिवारों के बीच प्राथमिकता का निर्धारण उनकी शक्ल उपार्जन संबंधी अंकों के आधार पर किया जाएगा इन अंको की गणना आगे दर्शाए गए सामाजिक आर्थिक पैरामीटर ओं के आधार पर की जाएगी और इनमें से प्रत्येक पैरामीटर को सामान भार  दी जाएगी

  • ऐसे परिवारजिनमें 16 से 59 वर्ष आयु का कोई वयस्क सदस्य नहीं हो
  • महिला मुखियाओं वाले ऐसे परिवार जिनमें 16 से 59 वर्ष की आयु का कोई वयस्क सदस्य नहीं हो
  • ऐसे परिवार जिनमें 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई साक्षर वयस्क सदस्य नहीं हो
  • ऐसे परिवार जिनमें कोई सदस्य निशक्तजन हो
  • या जिनका कोई भी वयस्क सदस्य शारीरिक रूप से सक्षम नहीं हो
  • अपनी अधिकांश आय का अर्जन डिहरी / मजदूरी से करने वाले हो
  • भूमिहीन परिवार अधिकतम अपवर्जन अंक वाले परिवारों को इस समूह में उच्च वरीयता दी जाएगी

PMAYG लाभार्थी को पहली किस्त की भुगतान (First Installment Payment to Beneficiary)

लाभार्थी को पहली किस्त की भुगतान स्वीकृति आदेश जारी होने की तारीख से 1 सप्ताह के अंदर लाभार्थी के पंजीकृत किए गए बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से की जाएगी जिस बैंक में राज्य नोडल खाता हो उस बैंक से पहली किस्त के अंतरण की जानकारी लाभार्थी को एस एम एस के माध्यम से भेजने हेतु राज्य निर्देशित करेगा




निर्माण की पद्धति- PMAY-G

Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin (PMAYG) के तहत आवास का निर्माण स्वयं लाभार्थी द्वारा किया जाएगा या वह अपनी देखरेख में आवास का निर्माण कर आएगा आवास निर्माण हेतु राज्य क्षेत्र किसी ठेकेदार को कार्य नहीं सौंपेंगे यदि ठेकेदार के द्वारा किए गए निर्माण का मामला ग्रामीण विकास मंत्रालय के संज्ञान में आता है तो मंत्रालय को उन Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin (PMAYG) के लिए राज्य को की गई रिलीज ओं की वसूली करने का अधिकार होगा यदि प्राधिकृत नहीं किया गया हो तो आवास का निर्माण किसी सरकारी विभाग या एजेंसी द्वारा भी नहीं किया जाएगा

लाभार्थी के वृद्ध अथवा अक्षम अथवा दिव्यांग होने के मामले में यदि वह सोए आवास निर्माण करने की स्थिति में नहीं है तो इस प्रकार के आवास का निर्माण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान किया जा सकता है इसके बाद भी कुछ लाभार्थियों के छूट जाने के मामले में राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin (PMAYG) का निर्माण करने के लिए उनकी सहायता ग्राम पंचायतों अथवा जमीनी स्तर के कर्मियों के माध्यम से की जाए




लाभार्थी द्वारा आवास (pmayg) का निर्माण कार्य संपन्न किए जाने की समय-सीमा

निर्माण कार्य में विलंब होने से आवास (PMAYG) निर्माण पूरा करने में समस्याएं बढ़ जाती है विलंब होने से न केवल सामग्री लागत बढ़ती है बल्कि विलंब के कारण सहायता राशि उपभोग संबंधी जरूरतों सहित अति आवश्यक जरूरतों को पूरा करने में खर्च हो जाती है क्योंकि लाभार्थियों की सामाजिक स्थिति ऐसी होती है कि वे जीवन की विभिन्न और सुरक्षा से गिरे रहते हैं ऐसी परिस्थितियों से निपटना असंभव हो जाता है और आवास निर्माण अधूरा रह जाता है इसीलिए राज्यों को लाभार्थी द्वारा बनाए जाने वाले आवास की कड़ी निगरानी और लागत तार मार्गदर्शी सहायता सुनिश्चित करनी होगी राज्य संघ शासित क्षेत्र सरकारी लाभार्थियों द्वारा मकानों का निर्माण कार्य शीघ्र एवं समय पर संपन्न किए जाने के लिए अधिक प्रोत्साहन दे सकती है

  • आवास निर्माण स्वीकृति की तारीख से 12 महीनों में पूरा कर लिया जाना चाहिए

लाभार्थियों को सहायता राशि की रिलीज

राज्य या संघ शासित क्षेत्र वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में किस्तों की कुल संख्या और मकान निर्माण के लिए लाभार्थी को भुगतान किए जाने वाले प्रत्येक किस्त की राशि के संबंध में निर्णय लेंगे कम से कम तीन किस्तों होना चाहिए आवास के निर्माण के केवल 7 चरण इस प्रकार है

  1. आवास की स्वीकृति
  2. नीव रखना
  3. कुर्सी क्षेत्र
  4. विंडोसिल
  5. लिंटेल
  6. रूफकास्ट
  7. समापन

सभी राज्यों संघ शासित राज्यों क्षेत्रों को अनिवार्यता पहली किस्त का भुगतान स्वीकृति के समय करना चाहिए राज्य/ संघ शासित क्षेत्र पहली किस्त के अलावा दी जाने वाली किस्तों की मैपिंग आवास सॉफ्ट में आवास निर्माण के निम्नलिखित चरणों स्तरों में अपनी विकल्प के अनुसार करेंगे आवास निर्माण की प्रगति की निगरानी के उद्देश्य से दूसरी किस्त की मैपिंग अनिवार्यता या तो नींव रखने या स्पेलिंग से की जानी चाहिए और तीसरी किस्त की या तो विंडोसिल /रूफकास्ट स्तर से की जानी चाहिए




Who Can Not get the Pradhan Mantri Awas Yojana-PMAYG (प्रधानमंत्री आवास योजना किन लोगों को नहीं मिल सकता है)

प्रथम चरण- पक्के मकानों में रहने वाले का बहिर्वेशन हो जाता है  पक्की छत और या पक्की दीवारों वाले मकानों में रहने वाले सभी परिवार और 2 से अधिक कमरों के मकान में रहने वाले परिवारों को इस PMAYG में से बाहर कर दिया जाता है

चरण: 2 स्वत: बाहर हो जाना पीएमएवाई जी (PMAYG) से अन्य प्रकार की के शेष परिवारों में से नीचे सूची में दिए गए 13 पैरामीटर ओं में से किसी एक को भी पूरा करने वाला परिवार स्वत: ही Pradhan Mantri Yojana Gramin (PMAYG) से बाहर हो जाता है

  1. मोटर युक्त दोपहिया/ तीन पहिया /चार पहिया वाहन/ मछली पकड़ने की नाव मशीनी
  2. तीन पहिया /चार पहिया कृषि उपकरण
  3. ₹50000 या इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड
  4. वे परिवार जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो
  5. सरकार के पास पंजीकृत गैर कृषि उद्धम वाले परिवार
  6. वे परिवार जिनका कोई सदस्य ₹10000 से अधिक प्रतिमाह कमा रहा हो
  7. आय  कर (Income Tax) देने वाले परिवार
  8. व्यवसाय कर (Tax) देने वाले परिवार
  9. वे परिवार जिनके पास रेफ्रिजरेटर हो
  10. वे परिवार जिनके पास लैंडलाइन फोन हो
  11. वह परिवार जिनके पास 2.5 या इससे अधिक सिंचित भूमि हो और
  12. कम से कम एक सिंचाई उपकरण हो 2 या इससे अधिक फसल वाले मौसम के लिए 5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि व परिवार
  13. जिनके पास 7. 5 एकड़ या इससे अधिक भूमि हो और कम से कम एक सिंचित का उपकरण हो

प्रधानमंत्री आवास योजना में खुद ब खुद जुड़ जाना के लिए मानदंड

  • आश्रय विहीन परिवार
  • बेसहारा/ भीख मांग कर जीवन यापन करने वाले
  • हाथ से मैला ढोने वाले
  • आदिम जनजातियों समूह
  • वैधानिक रूप से मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर

How to Check PMAYG Beneficiaries List or Details

The beneficiary’s Details for the Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin [PMAYG] can be viewed in this way

pmayg list

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Check Pradhan mantri awas yojna gramin list




How to Check PMAYG Sub Total List

  • Go to This https://pmayg.nic.in Website
  • And Click All From Left Side
  • Then Solve Math Questions
  • Now Click Download File
  • Excel & Pdf Format

SECC Family Member Details

You can see the details of Pradhan Mantri Awas Yojana Family Member in this way

  • Go to this website https://pmayg.nic.in and click on SECC Family Member Details
  • And Select Your state
  • Enter the PMAY ID which is 7 digits long
  • Click on family member details
  • In this way, SECC family members can check the details

PMAYID DETAILS

Arunachal Pradesh35598
Assam871210
Bihar3183704
Chhattisgarh1956282
Goa1735
Gujrat328557
Hariyana23709
Himachal Pradesh13708
Jammu And Kashmir147467
Jharkhand1272930
Kerla40430
Madhya Pradesh3708242
Maharashtra1176338
Manipur34564
Meghalaya67870
Mizoram14172
Nagaland22267
Odisha1917708
Punjab42206
Rajasthan1476313
Sikkim1079
Tamil Nadu706808
Tripura51189
Uttar Pradesh1449765
Uttrakhand12929
West Bengal3809000
Andaman And Nicobar1622
Dadar Nagar Haveli5693
Daman And Diu15
Lakshadeep115
Puducherry0
Andhra Pradesh78266
Karnataka329775
Telangana0
Ladakh1443
Total22782709