PMSYM: दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे योजना के बारे में बताएंगे जिसे बहुत ही फायदेमंद होगा इस योजना के अंतर्गत ₹3000 प्रति महीना दिया जाता है इसमें लाभ लेने के लिए किस प्रकार से आवेदन करना होगा एवं आवेदन करने के लिए आपके पास क्या योग्यता रखना चाहिए साथ ही साथ आवेदन करने करते समय आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट का आवश्यकता हो सकता है इस की सभी जानकारियां आज हम आपको बताएंगे Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana (PMSYM) इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के आयु के बीच कोई भी इस योजना का लाभ ले सकता है
क्यां है मानधन योजना ? (What is PMSYM)
सबसे पहले हम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजनाओं (PMSYM) के बारे में कुछ विशेष जानकारी ले लेते हैं उसके बाद इसकी पूरी विवरण के साथ हम आपको नीचे बताएंगे प्रधानमंत्री मानधन योजना यह भारत सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली सरकारी योजना है जो वृद्धा अवस्था में सीमांत किसानों की सामाजिक सुरक्षा के लिए जिसका उम्र 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच में है और 2 हेक्टेयर तक खेती करने योग्य
सभी सीमांत किसानों को 1 अगस्त 2019 को राज्य सरकार एवं केंद्र शासित सरकार ने योग्य आवेदकों को इस योजना के अंतर्गत लाभ देने को पात्र माना इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष उम्र पूरा हो जाने के बाद प्रत्येक महीना ₹3000 पेंशन के रूप में लाभार्थी को दिया जाता है किसान का मृत्यु हो जाता है तो किसान के पति या परिवार पेंशन के रूप में 50% यानी ₹200 का हकदार होता है परिवारिक पेंशन के बल पर या पत्नी के लिए ही लागू होता है
Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana | 2112614 |
Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana | 4479643 |
NPS for Traders and Self Employed Persons | 43232 |
Total Enrollments in PMSYM | 3973040 |
Updated | 01/10/2021 |
मानधन योजना के लिए पात्रता (Eligibility for the Mandhan Scheme)
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना-PMSYM के लिए एलिजिबिलिटी छोटे और सीमांत किसानों के लिए है
- इस योजना का लाभ लेने हेतु आवेदक का उम्र सीमा 18 से 40 के बीच रहना चाहिए
- आवेदक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के कहीं पर भूमि रिकॉर्ड के अनुसार 2 हेक्टेयर तक खेती करने योग्य जमीन का विवरण रहना चाहिए
इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित किसानों को लाभ नहीं मिल सकता है
- यदि वह सामाजिक सुरक्षा योजना जैसे राष्ट्रीय पेंशन योजना, कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना, कर्मचारी को संगठन योजना, एवं
- अन्य कोई ऐसे पेंशन हो जिसका लाभ पहले से ले रहा है तो उन किसानों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ नहीं मिल सकता है
- इसके अलावा राष्ट्रीय पेंशन योजना के लिए व्यापारियों और स्वरोजगार व्यक्तियों को श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रसारित किया है
- एवं उस स्थिति में निम्नलिखित लाभार्थियों को योजना के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे
- यदि वह स्व संस्थागत भूमि धारक है या वह किसी संवैधानिक पदों पर धारण किए हैं
- या वह कभी भी अपने जीवन में मंत्री या राज्य मंत्री लोक सभा राज्य सभा विधान सभा विधान परिषद के सदस्य रहे हैं या महापौर जिला पंचायत के पूर्व या वर्तमान अध्यक्ष रहे तो
- केंद्र /राज्य सरकार के मंत्रालय या किसी अन्य सरकारी विभागों में अगर वह कार्यरत है तो
- इन्हें मिल सकता है →( कर्मचारियों को छोड़कर जैसे: मल्टी टास्किंग स्टाफ क्लास, को छोड़कर के सभी सेवारत या/सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी ग्रुप डी के कर्मचारी इन सभी को छोड़ के)
Schemes Name | PMSYM |
Status | Active |
Apply Mode | Online |
Age Limit | 18 to 40 Years |
Schemes Type | Government Scheme |
Official Website | https://maandhan.in |
योजना के अंतर्गत लगने वाले महत्वपूर्ण दस्तावेज (Important documents under the scheme)
- अगर आप इस योजना में आवेदन देना चाहते हैं तो आवेदन देने से पहले आपके पास
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक या
- पीएम किसान का खाता रहना चाहिए
Feature of PMSYM
- इस योजना का मुख्य विशेषता यह है कि इसके अंतर्गत ₹3000 प्रति महीना दिया जाता है
- यह स्वैच्छिक और अंश दई योजना है
- यह भारत सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली महत्वपूर्ण योजना है
पीएमएसवाईएम के लाभ— Benefits of PMSYM
- अगर कोई लाभार्थी इस योजना में पंजीकृत है एवं आवेदक का कारण वश मृत्यु हो जाता है कि उनके जीवनसाथी को इस योजना के 50% अंशदान दिया जाता है
- अगर कोई आवेदक पूर्ण रूप से 60 वर्ष आयु प्राप्त कर लेता है
- लेकिन 60 वर्ष के बाद वह विकलांग या शारीरिक रूप से अक्षम हो जाता है तो उस स्थिति में उसका पति या पत्नी नियमित रूप से भुगतान करने के बाद इस योजना का पूर्ण रूप से लाभ ले सकता है
- जितने भी रुपए जमा किए हुए रहते हैं बैंक के ब्याज दर के अनुसार उसे अपने अनुसार से पैसा निकाल सकते हैं
पेंशन योजना को छोड़ने पर लाभ
अगर कोई आवेदक इस योजना में पंजीकृत हो जाता है और कुछ वर्षों तक अपना अंशदान जमा करता है लेकिन अगर वह चाहता है कि मैं 10 वर्ष या 20 वर्ष या 60 वर्ष से पहले इस अंशदान को निकालना चाहता है तो वह आसानी से निकाल सकते हैं इसके लिए बैंक के अंशदान दिए ब्याज की बचत बैंक दर के साथ उसे वापस कर दिया जाता है
- यदि किसी पात्र ग्राहक ने नियमित योगदान दिया है और किसी कारण से उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसका जीवनसाथी इस योजना के साथ नियमित रूप से योगदान के भुगतान को जारी रखने का हकदार होगा,
- जैसा कि लागू होता है या संचित ब्याज के साथ ऐसे ग्राहक द्वारा भुगतान किए गए अंशदान प्राप्त करके बाहर निकलता है, जैसा कि वास्तव में पेंशन फंड द्वारा या बचत बैंक ब्याज दर पर प्राप्त किया गया है, जो भी अधिक हो
- सब्सक्राइबर और उसके पति की मृत्यु के बाद, कोष को वापस फंड में जमा किया जाएगा।
PMSYM योजना के लिए आवेदन कैसे करें (How to Apply)
अगर आप PMSYM में आवेदन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए दिशानिर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ें आवेदन के लिए आप अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जा सकते हैं यहाँ से आप अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर के बारे में पता करें
- ➡ Steps 2: Enroll Process के लिए आवश्यक शर्तें निम्नलिखित हैं
- Steps 3: नकद में प्रारंभिक अंशदान राशि ग्राम स्तरीय उद्यमी (VLE) को दी जाएगी
- Steps 4: Identity के लिए आधार कार्ड में छपी VLE की-आधार संख्या, ग्राहक का नाम और Date of Birth
- स्टेप्स 5: VLE Bank Account विवरण, Mobile Number,Email Address, पति / पत्नी (यदि कोई हो) और नामांकित विवरण जैसे विवरणों को भरकर ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करेगा
- Steps 6: सिस्टम सब्सक्राइबर की आयु के अनुसार देय मासिक योगदान की गणना करेगा
- ➡ Steps 7: Subscriber VLE को नकद में पहली सदस्यता राशि का भुगतान करेगा
- Steps 8: नामांकन सह Auto Debit जनादेश प्रपत्र मुद्रित किया जाएगा और आगे Customer द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। VLE उसी को Scan करेगा और सिस्टम में अपलोड करेगा
- Steps 9: एक अद्वितीय किसान पेंशन खाता संख्या (KPAN) उत्पन्न की जाएगी और किसान कार्ड मुद्रित किया जाएगा
Contribution in PMSYM
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में अगर आप जुड़ते हैं जितना रुपए आप जमा करते हैं उतने ही अंशदान सरकार की तरफ से दिया जाता है नीचे आपको उम्र सीमा अंशदान और प्रति महीना आपके खाते में हो रहे पैसों का विवरण है किस उम्र में आप कितना रुपए आपको जमा करने होंगे और इतने ही रुपए आपको सरकार की तरफ से दिए जाएंगे उसका विवरण नीचे देख सकते हैं
Age | सेवानिवृत्ति आय | सदस्य का मासिक योगदान | केंद्रीय सरकार का मासिक योगदान | Total Monthly Contribution |
---|---|---|---|---|
18 | 60 | 55.00 | 55.00 | ₹ 110.00 |
19 | 60 | 58.00 | 58.00 | ₹ 116.00 |
20 | 60 | 61.00 | 61.00 | ₹ 122.00 |
21 | 60 | 64.00 | 64.00 | ₹ 128.00 |
22 | 60 | 68.00 | 68.00 | ₹ 136.00 |
23 | 60 | 72.00 | 72.00 | ₹ 144.00 |
24 | 60 | 76.00 | 76.00 | ₹ 152.00 |
25 | 60 | 80.00 | 80.00 | ₹ 160.00 |
26 | 60 | 85.00 | 85.00 | ₹ 170.00 |
27 | 60 | 90.00 | 90.00 | ₹ 180.00 |
28 | 60 | 95.00 | 95.00 | ₹ 190.00 |
29 | 60 | 100.00 | 100.00 | ₹ 200.00 |
30 | 60 | 105.00 | 105.00 | ₹ 210.00 |
31 | 60 | 110.00 | 110.00 | ₹ 220.00 |
32 | 60 | 120.00 | 120.00 | ₹ 240.00 |
33 | 60 | 130.00 | 130.00 | ₹ 260.00 |
34 | 60 | 140.00 | 140.00 | ₹ 280.00 |
35 | 60 | 150.00 | 150.00 | ₹300.00 |
36 | 60 | 160.00 | 160.00 | ₹ 320.00 |
37 | 60 | 170.00 | 170.00 | ₹ 340.00 |
38 | 60 | 180.00 | 180.00 | ₹ 360.00 |
39 | 60 | 190.00 | 190.00 | ₹ 380.00 |
40 | 60 | 200.00 | 200.00 | ₹ 400.00 |
Apply Online Process PMSYM
- Which Official website or CSC center to apply
- Apply online
- Click on self-enrollment
- Enter your 10 digits mobile number and
- Click on the processed button
- Enter your name email address and security captcha code and
- Click generate OTP