[RTE] Rajasthan Admission

आर टी ई (RTE) क्या है

RTE Admission: All the non-government schools in the state enroll 25% of the weaker students (RTE Rajasthan) in the school and the students are provided free education up to class 8, whichever student or students enrolled in non-government schools by the Government of Rajasthan. (RTE School Admission) Their entire expenditure is incurred by the state government.

There are some instructions and rules for enrollment in non-government schools, which are given below, read it well RTE Admission Online 2020. These guidelines will be important for parents, parents, and departmental officers of non-government schools. You can also download from the official (RTE Rajasthan) website, the guidelines of non-government schools are published separately each year by the government.

RTE Rajasthan Admission 2020-21 Registration

About RTE Admission: राज्य में जितने भी गैर सरकारी विद्यालय हैं उस विद्यालय में 25% दुर्बल विद्यार्थियों को छात्र एवं छात्राओं को नामांकन किया जाता है इसमें वर्ग 8 तक निशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाता है राजस्थान सरकार की तरफ से गैर सरकारी विद्यालयों में जो भी छात्र या छात्राओं का नामांकन होता है उनका पूरा खर्चा राज्य सरकार ने प्रदान करती है गैर सरकारी विद्यालयों में नामांकन के लिए कुछ निर्देश एवं नियम है जो नीचे दिए गए हैं उसे अच्छी तरह से पढ़ें यह दिशानिर्देश गैर सरकारी विद्यालयों अभिभावकों माता-पिता तथा विभागीय अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण होंगे इसे आप ऑफिशियल (RTE) वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं प्रत्येक वर्ष गैर सरकारी विद्यालयों के दिशा निर्देश सरकार के द्वारा अलग से प्रकाशित किया जाता है

RTE Non-Government Schools

हमारे देश में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो शिक्षा से वंचित है सरकार ने इन सभी बच्चों के लिए एक कानून बनाया है राइट टू एजुकेशन बच्चे किसी भी देश में हो वह उस देश का सर्वोच्च संपत्ति एवं भविष्य होता है इनको हर संभव में शिक्षा मिलना जरूरी होता है सरकार ने कानून बनाया है भारतीय संविधान के 86 संविधान में यह बताया गया है 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क शिक्षा Right to Education (RTE) प्रदान किया जाए

हमारे देश में अभी बहुत ऐसे राज्य हैं जहां शिक्षा का स्तर बहुत कम है जैसे कि सभी लोग जानते हैं सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल होते हैं लेकिन हमारे देश में बेरोजगारी इतनी बड़ी है कि सभी लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं इसके लिए सरकारी स्कूल में उन बच्चों का नामांकन होता है वहां पर सच्ची शिक्षा नहीं मिलने के कारण हमारे देश के शिक्षा स्तर बहुत कम है

RTE राइट टू एजुकेशन के माध्यम से सभी शिक्षा प्रदान करने की अधिकार रखता है अब शिक्षा मौलिक अधिकार हो गया है भारत का संविधान शुरू में ही शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 41 में नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत दिया गया था जिसके अनुसार कोई भी राज्य अपनी आर्थिक क्षमता अपनी सुविधाओं की सीमा के भीतर शिक्षा बेरोजगारी वृद्धा अवस्था बीमारी विकलांगता रहने पर सार्वजनिक सहायता के लिए काम करते हैं

Rajasthan RTE Online Portal | गैर सरकारी विद्यालय में नामांकन

RTE Full Form [Right to Education]

दुर्बलवर्ग के बालकों के प्रवेश हेतु आवश्यथक दस्तावेज

  •  अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये तक होने का प्रमाण-पत्र ।
  •  बालक / अभिभावक का निवास सम्बन्धी प्रमाण-पत्र ।
  •  बालक की आयु सम्बन्धी दस्तावेज 

असुविधाग्रस्त समूह के बालकों के प्रवेश हेतु आवश्यक (RTE) दस्तावेज

  •  बालक/अभिभावक का अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र or
  •  बालक/अभिभावक का अनुसूचित जन जाति प्रमाण-पत्र or
  •  अनाथ आश्रम द्वारा बालक के अनाथ होने की घोषणा or
  •  एचआईवी/केंसर से प्रभावित होने की रजिस्टर्ड डाइग्नोस्टिक केन्द्र की रिपोर्ट 
  •  युद्ध विधवा के सम्बन्ध में जारी प्रमाण पत्र,अथवा
  •  विशेष आवश्यकता वाले (नि:शक्तकजन) बालकों के लिए सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र, अथवा
  •  पिछड़ा वर्ग / विशेष पिछड़ा वर्ग के अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये तक होने का प्रमाण-पत्र or
  •  बी.पी.एल. कार्ड (केन्द्रीय सूची या राज्य सूची के आधार पर)
  •  बालक/अभिभावक का निवास सम्बन्धी प्रमाण-पत्र
  •  बालक का आयु सम्बान्धी दस्ताीवेज

आरटीआई (RTE) के माध्यम से बच्चों को यह अधिकार दिया जाता है कि वह निशुल्क शिक्षा प्रदान करें आर्थिक अधिकार अधिनियम के रूप में जाना जाता है यह 2010 में लागू किया गया आरटीई 4 अगस्त 2009 को भारत में कैबिनेट मंत्रालय के द्वारा पारित किया गया इसके तहत निशुल्क शिक्षा बच्चों के अधिकार और अनिवार्य शिक्षा के रूप में अधिसूचित किया गया जैसे कि आपको पता है जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर यह पूरे देश में लागू होता है RTE का मतलब है शादी के लिए शिक्षा प्रदान करना

Right of Children to Free and Compulsory Education Act or Right to Education Act (RTE

RTE Registration

गैर सरकारी विद्यालयों में प्रवेश [RTE] की प्रक्रिया

राज्य में प्रत्येक गैर सरकारी विद्यालयों में दुर्बल वर्ग एवं और सुविधा ग्रस्त लोगों को निशुल्क (RTE) प्रारंभिक शिक्षा हेतु एडमिशन लेना होता है इसके लिए प्रत्येक विद्यालय में अधिकतम 25% बालक एवं बालिकाओं को प्रवेश लिया जाता है प्रवेश के लिए पात्रता निम्नलिखित है

  •  गैर सरकारी विद्यालयों में नामांकन लेना चाहता है वह राज्य की RTE नियमों के अनुसार विद्यालय के परिक्षेत्र में आना चाहिए
  • जो छात्र शहर में रह रहे हैं वह नगर निगम के अंतर्गत आना चाहिए
  • जो गांव में रह रहे हैं वह ग्राम पंचायत में आना चाहिए
  • प्रवेश के समय शहरी क्षेत्रों में विद्यालय से संबंधित वार्ड तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय से संबंधित गांव में निवास करने वाले विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी
  • किसी भी स्थिति में विद्यालय से संबंधित शहरों निकाय ग्राम पंचायत से बाहर जो विद्यार्थी रह रहे हैं उन्हें उच्च विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा

जो बालक एवं बालिकाओं और असुविधा ग्रस्त समूह के हैं वह निम्नलिखित में सम्मिलित रहना चाहिए

  • अनुसूचित जाति के बालक
  • अनुसूचित जनजाति के बालक
  • अनाथ बालक
  • एचआईवी अथवा कैंसर से प्रभावित बालक
  • अथवा एचआईवी अथवा कैंसर से प्रभावित माता-पिता
  • संरक्षक के बालक
  • युद्ध विधवा के बालक
  • निशक्त छात्र जोकि निशक्त व्यक्ति में सम्मिलित हो
  • पिछड़ा वर्ग विशेष पिछड़ा वर्ग के ऐसे छात्र जिनके अभिभावक की वार्षिक है 2.50 लाख या उससे कम है
  • ऐसे छात्र जिनके अभिभावक का नाम राज्य सरकार की ग्रामीण विकास विभाग द्वारा तैयार की गई बीपीएल सूची में सम्मिलित हैं नामांकन के लिए योग्य हैं

प्रवेश हेतु [RTE] निम्नलिखित कागजात रहना आवश्यक है

  • निवास प्रमाण पत्र छात्र के अभिभावक के निवास से संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र से संबंधित वैधानिक दस्तावेज राशन कार्ड/आधार कार्ड/मतदाता पहचान/पत्र ड्राइविंग लाइसेंस/बिजली का बिल (6 माह से  पुराना नहीं होना चाहिए)/ पानी का बिल इनमें से कोई दस्तावेज दिया जा सकता है नहीं होने की स्थिति में ग्राम वार्ड या सरपंच वार्ड पंच पार्षद से प्रमाणित दस्तावेज भी चलेगा
  • निशुल्क प्रवेश हेतु दुर्बल वर्ग के एवं और सुविधा ग्रस्त समूह से संबंधित प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी एचआईवी या कैंसर पीड़ित बालक अभिभावक इस संबंध में किसी रजिस्टर डायग्नोस्टिक केंद्र द्वारा दिया गया रिपोर्ट ही मान्य होगा
  • आयु प्रमाण पत्र दस्तावेज प्रवेश के लिए प्रमाण पत्र मृत्यु प्रमाण पत्र रजिस्ट्री अधिनियम के अधीन जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में
  • अस्पताल सहायक नर्स और रजिस्टर अभिलेख और
  • आधार कार्ड
  • ऊपर दिए गए एक दस्तावेज मान्य होगा अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगा एडमिशन के बाद भौतिक सत्यापन से पहले छात्र का जन्म प्रमाण पत्र बनाकर विद्यालय में जरूर जमा कर दें
एंट्री लेवल का नाम प्रवेश हेतु उम्र सीमा
प्रथम  5 वर्ष या उससे अधिक परंतु 7 वर्ष से कम

Note:  विद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र एवं छात्रा की न्यूनतम आयु एवं अधिकतम आयु 31 मार्च 2020 को पूरा कर लेना चाहिए

RTE Admission कैसे भरें फॉर्म

rte admission

आवेदन की प्रक्रिया [RTE]

निशुल्क गैर सरकारी विद्यालय में नामांकन के लिए प्रक्रिया निम्नलिखित है

अभिभावक या छात्र विद्यालय के सरकारी वेबसाइट पर चले जाएं और पहले यह सुनिश्चित कर लें कि वह नामांकन केवल लडको अथवा केवल लड़कियों के लिए ही है इसमें पहले ही हम बता चुके हैं

  • स्कूल के प्राइवेट वेबसाइट पर चले जाएं (rajpsp-nic-in)
  • उसके बाद संबंधित सूचना को ध्यान पूर्वक पढ़ ले और इसका RTE-ऑफिसियल नोटिस भी डाउनलोड कर कर अच्छी तरह से पहले जान ली सूचना पढ़ने के बाद
  • ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करें
  • उसके बाद अपना मोबाइल नंबर वहां पर प्रविष्ट करें
  • मोबाइल नंबर प्रविष्ट करने के बाद ओके बटन पर क्लिक करें
  • मोबाइल नंबर पर एक एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड प्राप्त होंगे
  • इस एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉगिन करें
  •  छात्र या माता-पिता के नाम की स्पेलिंग अच्छी तरह से भरें एवं जन्म तिथि अच्छी तरह से भरे
  • किसी  प्रकार की गलती ना करें अगर किसी तरह का कोई गलती होता है भरने में तो स्वय जिम्मेदार होंगे
  • अभिभावक एक बार ऑनलाइन सूचनाएं प्रविष्ट करें एवं अधिकतम 15 विद्यालयों का चयन इच्छानुसार कर सकते हैं
  • ऑनलाइन करने के बाद सूचनाओं को सबमिट कर के Lock कर दें
  • और आवेदन और प्रिंट आउट कर लें यह RTE ऑनलाइन आवेदन प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी कर सकते हैं एप का नाम है राजस्थान प्राइवेट स्कूल एप

ऑनलाइन करने के बाद विद्यालय में रिपोर्टिंग कैसे करें [RTE]

 जितने भी अभिभावक गैर सरकारी विद्यालय में नामांकन हेतु ऑनलाइन (RTE Portal) किए हैं उन सभी ऑनलाइन आवेदनों को जांच उपरांत ऑनलाइन लॉटरी निकाली जाती है अभिभावकों को ऑनलाइन किए हुए आवेदन पत्र प्रिंट आउट करने आवश्यक दस्तावेज सहित विद्यालय में निर्धारित तिथि तक अनिवार्य रूप से जाकर प्रवेश हेतु रिपोर्टिंग करना होता है आवेदन पत्र के साथ रिपोर्टिंग प्रमाण पत्र भरकर देना होता है

तथा विद्यालय से इनकी पावती प्राप्त करनी है आवेदन पत्र को प्रिंट और बालक या बालिका का फोटो लगाना अनिवार्य है अगर कोई अभिभावक विद्यालय में निर्धारित समय में रिपोर्टिंग नहीं करता है यही विद्यालय के तरफ से रिपोर्टिंग करने से मना कर रहा है इसकी लिखित शिकायत जिला अधिकारी माध्यमिक शिक्षा को कर सकते हैं अथवा प्राइवेट स्कूल RTE पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं

ऑनलाइन लॉटरी में प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर वरीयता क्रम का निर्धारण किया जाता है इस सूची के आधार पर ही विद्यालय में प्रवेश देते हैं

दुर्बल छात्रों के लिए आवश्यक दस्तावेज [RTE]

  • अभिभावक की वार्षिक आय ₹250000 तक होने का प्रमाण पत्र
  • छात्र या अभिभावकों का निवास संबंधी प्रमाण पत्र
  • विद्यार्थी आयु संबंधी प्रमाण पत्र

और असुविधा ग्रस्त  बालको के लिए आवश्यक RTE दस्तावेज

  • Students/अभिभावक का निवास प्रमाण पत्र
  • बालक का आयु संबंधी दस्तावेज
  • छात्र या अभिभावक का अनुसूचित/जनजाति  जाति प्रमाण पत्र
  • अथवा अभिभावक अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र
  • अनाथ आश्रम अनाथ होने का प्रमाण पत्र
  • कैंसर से प्रभावित होने पर रजिस्टर्ड डायग्नोस्टिक केंद्र रिपोर्ट
  • बीपीएल कार्ड

लॉटरी की प्रक्रिया (RTE School Admission)

ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों को सॉफ्टवेयर के द्वारा रैंडम तरीके से निर्धारित तिथि को एनआईसी (NIC) द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर वरीयता क्रम निर्धारित करता है वरीयता सूची में विद्यालय में निशुल्क शीट पर ऑनलाइन आवेदन करने वाले सभी छात्रों के नाम सम्मिलित किए गए हैं अतः या प्रवेश हेतु केवल वरीयता सूची है इसे प्रवेश में चयन सूची नहीं माना जाता है अगर आपका नोटरी आने के बाद नाम वरीयता सूची में आता है तो आप विद्यालय को जाकर रिपोर्टिंग करें

rajasthan rte admission

ऑनलाइन तरीके से गठन किया जाता है विद्यालय में अध्ययनरत सभी कक्षाओं की सभी बालक एवं बालिकाओं को ऑनलाइन पोर्टल पर सभी तरह के भौतिक सत्यापन किए जाते हैं एवं जिस विद्यालय में वह नामांकित है वहां पर भी जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाता है इसीलिए किसी भी तरह की कोई गलती ना करें आधार कार्ड का भी भौतिक सत्यापन किया जाता है निशुल्क एवं 100 शुल्क सीट पर अध्ययन का भौतिक सत्यापन किया जाता है विद्यालय का फीस संबंधी सत्यापन किया जाता है इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट से सभी जानकारी सावधानीपूर्वक इकट्ठा कर ले नीचे इसका लिंक दे दिए हैं वहां पर जाकर आप जरूर डाउनलोड करें

भौतिक सत्यापन हेतु टाइम फ्रेम [RTE]

भौतिक सत्यापन हेतु दलों का गठन 31 अगस्त 2020 तक
विद्यालयों में भौतिक सत्यापन का काम 1 सितंबर 2020 से 30 सितंबर 2020 तक
विद्यालय द्वारा भौतिक सत्यापन रिपोर्ट को आर टी ई पोर्टल पर अपलोड कर लॉक करना 1 सितंबर 2020 से 8 अक्टूबर 2020 तक
भौतिक सत्यापन रिपोर्ट का कार्यालय स्तर से मिलान कर सत्यापन करना 1 सितंबर 2020 से 15 अक्टूबर 2020 तक

 

 [RTE] School Registration 

राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद के द्वारा प्राइवेट स्कूल RTE Registration पोर्टल पर भी किया जा सकता है

गैर सरकारी विद्यालयों ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए इस वेबसाइट rajpsp.nic.in  पर जाना होगा यहां पर जाने के बाद प्राइवेट स्कूल पोर्टल पर गैर सरकारी व अन्य विद्यालयों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं सरकारी विद्यालय को छोड़कर विद्यालय का पंजीकरण करते समय आपको निम्जानलिखित जानकारी भरने होंगे जैसे

  • School का पूरा नाम (अंग्रेजी में)
  • विद्यालय का Full Name (हिंदी) में
  • School का पूरा Address (डाइस कोड यदि है ) तो 
  • जिला/ब्लाक/ग्राम पंचायत/ग्राम वार्ड
  • विद्यालय का स्थापना वर्ष
  • विद्यालय का Phone Number
  • School का Emil ID
  • वर्तमान में विद्यालय किस कक्षा तक संचालित है
  • संस्थान  प्रधान का ना
  • संस्था प्रधान का मोबाइल नंबर (इसी मोबाइल नंबर लॉगइन आईडी और पासवर्ड मैसेज के द्वारा भेजे जाएंगे)
  • विद्यालय किस विभाग से मान्यता प्राप्त है
  • विद्यालय को मान्यता प्राप्त Date

Jaipur Room No. 407 RTE Cell, 4th Floor, 5th Block, Rajasthan School Education Council, Shiksha Sankul, JLN Marg Office Phone Number – 0141 2719073 Email – [email protected]
Bikaner Office   Secondary Education, RTE Cell, Directorate of Secondary Education, Lalgarh Phone No – 0151-2226055 Email – [email protected]
Bikaner Office Elementary Education RTE Cell, Directorate of Elementary Education, LalgarhPhone Number – 0151-2220140 Email – [email protected]