SSP Login And Registration Apply Online SSP UK Schemes सामाजिक सुरक्षा पेंशन 2021

Apply New Scheme on SSP Portal UK. Check Application Status, Know Your Payment Status ssp UK.

इस पोस्ट में आप जानेंगे सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (SSPY) के बारे में कैसे आवेदन किया जाता है आवेदन के लिए किस वेबसाइट पर जाना होगा कौन आवेदन कर सकता है सोशल सिक्योरिटी पेंशन (SSP) स्कीम सभी राज्यों में चलाया जाता है प्रत्येक राज्य का अपना अलग वेबसाइट होता है यहां पर आप उत्तराखंड सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना आवेदन करने के बारे में जानेंगे आप से निवेदन है अगर आप इस Article को पढ़ रहे हैं तो अपने मित्रों सोशल मीडिया ग्रुप व्हाट्सएप फेसबुक पर जरूर शेयर करेंगे तो चलिए आगे जानते हैं क्या है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना इस योजना का लाभ कैसे प्राप्त करें

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What is SSP UK?

उत्तराखंड सरकार के द्वारा समाजिक सुरक्षा पोर्टल-SSP बनाया गया है जहां पर वृद्धजन पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना, किसान पेंशन योजना, शादी अनुदान एवं विभिन्न प्रकार के सामाजिक सुरक्षा कल्याण विभाग की योजनाएं का ब्यौरा देख सकते हैं एवं यहां से आवेदन फॉर्म डाउनलोड करके उपर्युक्त सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं यहां पर सभी प्रकार की योजना नागरिकों के लिए बनाया गया है जो उत्तराखंड की निवासी हो

SSP 
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ssp.karnataka.gov.in scholarship 2021

Old Age Pension SSP UK

सामाजिक सुरक्षा के अर्न्तगत निराश्रित वृद्धजनों को उनके जीवन यापन हेतु वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू की गयी है जिसमें 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के निराश्रित वृद्धजनों को निम्नलिखित शर्तो के अर्न्तगत पेंशन प्रदान करने की योजना है।       

पेंशन पाने के लिए योग्यताएं :

  • लाभार्थी की उम्र 60 वर्ष या अधिक होनी चाहिए। (The age of the beneficiary should be 60 years or more.)
  • लाभार्थी BPL परिवार का हो अथवा उसकी मसिक आमदनी रु.4000/- तक हो।
  • आवेदक के कोई पुत्र/पौत्र यदि 20 वर्ष से अधिक आयु के हो लेकिन  गरीबी  की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हो तो ऐसे अभ्यर्थी पेंशन से वंचित नही किया जावेगा।
  • गरीबी की रेखा के नीचे गुजर वसर करने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के समस्त आवेदक राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में योग्य होंगे।
  • 60 वर्ष या अधिक आयु के वृद्धजन जो बी.पी.एल.चयनित परिवार के सदस्य न हों उन्हें पेंशन की पूरी धनराशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है।

इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS) : 

वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशनर को रू 1200/- प्रतिमाह पेंशन दिये जाने का प्राविधान है। वृद्धावस्था पेंशन के अन्तर्गत 60 वर्ष से 79 आयु तक के BPL लाभार्थियों को केन्द्र सरकार द्वारा रू 200/- प्रतिमाह तथा राज्य सरकार द्वारा रू 1000/- मासिक पेंशन दी जाती है। इसी प्रकार 80 वर्ष से अधिक आयु क B.P.L लाभार्थियों को कुल 1200 रूपये (केन्द्र सरकार द्वारा रू0 500/- प्रतिमाह एवं राज्य सरकार द्वारा रू 700 प्रतिमाह) पेंशन दी जाती है।

BPL List Download: View

Apply for SSP UK

इस वेबसाइट पर जाकर वृद्धजन पेंशन योजना आवेदन फॉर्म को डाउनलोड कर ले डाउनलोड करने के बाद आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भारी उसके बाद आप अपने नजदीकी ब्लॉक में लोक सेवा अधिकार ऑफिस में जाकर इसे जमा कर सकते हैं आप अपनी फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड आवासीय प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र अवश्य अटैचमेंट कर दें

  • Visit this ssp.uk.gov.in  website
  • Download application form
  • Fill all Details Carefully
  • Submit your for in you Block office.

How to Download Form 2021

SSP Login Apply Online
Download FormClick Here
Official WebsiteClick Here

Widow Pension Scheme

निराश्रित विधवा भरण पोषण अनुदान

Eligibility

  • विधवा महिला की उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष होनी चाहिये।
  • लाभार्थी बी0 पी0 एल0 श्रेणी का हो अथवा उसकी मासिक आय रू 4000 तक हो।
  • अभ्‍यर्थी  के कोई पुत्र / पौत्र यदि 20 वर्ष से अधिक आयु का न हो । यदि 20 वर्ष से अधिक आयु का पुत्र /पोत्र  हो तो वह  गरीबी की रेखा से नीचे जीपन यापन कर रहे हो तो ऐसे अभ्‍यर्थी को पेंशन से वंचित नहीं किया जायेगा।

अनुदान-

इस  योजनार्न्‍तगत निराश्रित विधवाओं को  1200/ मासिक भरण- पोषण अनुदान दिया जाता है ।

भरण-पोषण अनुदान  का भुगतान

भरण-पोषण अनुदान का त्रैमासिक  भुगतान लाभार्थी के नाम से खोले गये बैंक/पोस्‍ट आफिस खाते के माध्‍यम से भुगतान किया जाता है !

इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना

इस योजना में निराश्रित विधवा भरण पोषण के पात्रलाभार्थी में से ही बी० पी०एल० चयनित परिवारों की 40 वर्ष से 79 वर्ष आयु की विधवा महिलाओं को ही इस योजना से आच्छादित किया जाता है । इस योजना में दिनांक 01.01.2020 से राज्य सरकार द्वारा रु.900/-तथा रु.300/-केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। इस प्रकार इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के लाभार्थियों को प्रतिमाह रु० 1200.00 मासिक पेंशन प्रदान की जाती है।

Kisan Pension Scheme

The benefit of “Kisan Pension Scheme” to such landholder farmers above 60 years of age and up to 02 hectares in the state of Uttarakhand, who are cultivating in their own land and are not getting pension from any other source, the following standards/ The Governor is pleased to approve the permission to be made subject to the conditions:-

  • Will the farmer pension scheme for farmers in the category under operated by the Social Welfare Department Vrihddha, widow and divyanga Rs like a pension plan 0 1,000 / – (Rupees one thousand only) per month pension admissible.
  • Pension or grant will not be payable to the eligible beneficiaries of Kisan Pension Scheme from any source other than Kisan Pension Scheme.
  • To get the benefit of Kisan Pension Scheme, such farmers will have to submit an affidavit in respect of their land on a stamp paper of Rs.10/-.
  • Such farmers who are currently cultivating in their own land and from the day such farmers will stop cultivating their own land, the pension facility being given under this scheme will automatically end from that day. Will go

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