SSPY UP Pension: Online Old Age (विर्धा पेंशन), Widdow (विधवा पेंशन), Divyang (विकलांग पेंशन) विभिन्न तरह के पेंशन योजनाओं का ऑनलाइन आवेदन, आवेदन की स्थिति एवं अ]न्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं उत्तर प्रदेश पेंशन स्कीम सीधे ऑफिशियल वेबसाइट (SSPY) पर जाकर देखा जा सकता है आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में चल रहे वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना विकलांग पेंशन योजना के बारे में कैसे ऑनलाइन करना है
Pension (SSPY) योजनाओं को ऑनलाइन करने के लिए कौन-कौन से कागजात लगता है, ऑनलाइन करने के बाद आवेदन की स्थिति कैसे देखें, इन सभी चीजों के बारे में आज हम पढ़ेंगे हम आशा करते हैं मेरे द्वारा किसी तरह की गलती ना हो लेकिन फिर भी लाख कोशिश करने के बाद गलती होने की संभावना हो जाती है आपसे निवेदन है यह हमें अपना सुझाव जरूर भेजें तो चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के विभिन्न योजनाओं के बारे में https://sspy-up.gov.in

सभी प्रकार SSPY Portal पर Pension के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया एक ही है सिर्फ आपको Pension का प्रकार (Virdha Pension, Vidhwa Pension,Divyang Pension) Select करना है जिस पेंशन के लिए आप आवेदन करेंगे |
Scheme Name | UP Pension Scheme (SSPY) |
Status | Active |
State | UP (Uttar Pradesh) |
Application Mode | Online SSPY Form |
Scheme Type | Government |
Minimum Age | 18 years |
Official Website | sspy-up-gov.in |

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Old Age Pension Info– SSPY
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन (SSPY) योजना लगभग सभी राज्यों में चल रहा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत जिन लोगों का उम्र 60 वर्ष या इससे अधिक हो गया है और वह बीपीएल सूची 2002 में जारी लिस्ट में शामिल है उन पात्र वृद्ध जनों को ₹300 प्रति महीना दिया जाता है यह दो किस्तों में दिया जाता है 6 महीने के बाद पहला किस्त और फिर दूसरा, 6 महीने के बाद उनके बैंक खातों में सीधे डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से दिया जाता है
UP Pension Scheme
उपर्युक्त योजना के अंतर्गत दिनांक 1 अप्रैल 2011 से 60 वर्ष से लेकर 79 वर्ष तक की आयु के लाभार्थियों को ₹200 प्रति महीना केंद्र सरकार के द्वारा एवं ₹100 प्रति महीना राज्य सरकार के राज्यकोष में से देने का प्रावधान किया, भारत सरकार द्वारा दिनांक 1 अप्रैल 2011 को 80 वर्ष या इससे अधिक उम्र वाले लाभार्थियों को केंद्र के द्वारा ₹500 प्रति महीना पेंशन के रूप में उनके बैंक खाते में जमा करने का निर्णय लिया
Uttar Pradesh Pension Scheme |
बेरोजगारी भत्ता 1000/Month Apply Online |
Virdha Pension (वृद्धा पेंशन) Apply Online New Labharthi |

लाभार्थी का चयन कैसे किया जाता है-
- लाभार्थी का चयन ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत के माध्यम से तथा शहरी क्षेत्रों में उप जिलाधिकारी सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से किया जाता है
- ग्राम पंचायत द्वारा प्रेषित प्रस्ताव खंड विकास अधिकारी कार्यालय के माध्यम से जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय को प्रेषित किया जाता है एवं प्राप्त प्रस्तावों को परीक्षा उपरांत अनुमोदित करते हुए पेंशन की सहायता राशि लाभार्थी के बैंक खातों में प्रेषित किया जाता है
- योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाए जाने के उद्देश्य से योजना के अंतर्गत अधिक लाभार्थियों का सत्यापन प्रत्येक वर्ष में माह के मई एवं जून महीनों में किया जाता है सत्य लाभार्थी पाए जाने के बाद मृतक एवं अपात्र पेंशन धारियों को पेंशन सूची से हटाकर उनके स्थान पर नए लाभार्थियों का चयन किया जाता है

Uploding Documents Online Form SSPY UP
दस्तावेज (Documents) | आकर (Size) | प्रारूप (Format) |
Date of Birth Certificate/जन्म प्रमाण पत्र | 100 KB | |
Identity Proof/पहचान प्रमाण पत्र | 100 KB | |
Bank Passbook/बैंक पासबुक | 100 KB | |
Income Certificate/आय प्रमाण पत्र | 100 KB | |
Death Certificate of Husband/पति का मिर्त्यु प्रमाण पत्र | 100 KB | |
विकलािंगता प्रमाण | 100 KB |
Note: Scan the above-mentioned documents in PDF format from your printer first and then upload these pension schemes while online.

कौन ले सकता SSPY Pension का लाभ
- भारत के नागरिक हो
- जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थाई रूप से निवास कर रहा हो
- जो किसी अन्य पेंशन योजना की लाभ नहीं ले रहा हो
- किसी सरकारी कर्मचारी नहीं हो
- जिनका उम्र 60 वर्ष या इससे अधिक हो
SSPY UP Pension Documents
- आधार कार्ड
- जन्म या आयु प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- बैंक पासबुक
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
SSPY Pension के लिए Online Form कैसे करें
वृद्धावस्था पेंशन योजना ऑनलाइन के लिए
- इस https://sspy-up.gov.in/HindiPages/index_h.aspx वेबसाइट पर चले जाएं
- ऑनलाइन आवेदन पर Click करें
- न्यू एंट्री फॉर्म पर Click करें
- अब और Form को अच्छी तरह से भड़े
- online करते समय निम्न जानकारी को भरें


जनपद | Select District From Dropdown Menu |
निवासी | Select From Dropdown Menu: Urban/Rural |
तहसील | जो आपका तहसील है निचे से चुने |
आवेदक का नाम | अपना नाम किखे |
लिंग | जैसे-महिला/पुरुष |
पिता / पति का नाम | पति या पिता का नाम लिखे |
मकान नं0 | अपना घरका नंबर चुने |
गली | जैसे वार्ड नंबर चुने |
पिन कोड | अपने एरिया का पिन कोड लिखे |
पूरा पता | अपना जहाँ रहते हो पूरा एड्रेस लिखे |
अपलोड रंगीन पासपोर्ट के आकार की फोटो |
20 KB रंगीन फोटो Upload करें |
श्रेणी | जैसे-SC/ST/OBC/GEN |
अपलोड जन्मतिथि / आयु प्रमाण पत् | 100 KB Upload Certificate |
मोबाइल न० | अपना नंबर दर्ज करें |
बैंक का नाम | जैसे-भारतीय स्टेट बैंक. जो आपका बैंक है चुने |
बैंक शाखा का नाम | जहाँ पर बैंक स्थित है नाम लिखें |
खाता संख्या | 123…456 (Your AC No.) |
अपलोड बैंक पासबुक | 100 KB स्कैन पासबुक अपलोड करें |
परिवार की कुल वार्षिक आय | आय प्रमाण पत्र पर देखे |
तहसीलदार द्वारा आय-प्रमाण पत्र क्रमांक | आय प्रमाण पत्र पर देखे जॉब ब्लाक से बनवाएं हो |
सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र अपलोड करें | 100 KB तक अपलोड करें |
बी0पी0एल0 सूची 2002 नं0 / एस0एस0सी नम्बर | BPL Card No. |
इसी तरह का कोड बगल में भरें | |
SAVE | पहले चेक करें उसके बबाद SAVE पर Click करें |
In this way, you can do old age pension scheme online in Uttar Pradesh.
How to Check SSPY Old Age Application Status

आवेदन की स्थिति जानने के लिए आपको निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाने होंगे सबसे पहले आपको अपना पासवर्ड रजिस्ट्रेशन कराना होगा और लॉगइन करके आप अपना आवेदन की स्थिति देख सकते हैं पासवर्ड इस प्रकार से बनाएं यदि आपके पास लोगिन करने के लिए पासवर्ड नहीं है तो

UP Pension
- आवेदन की स्थिति के लिए ”रजिस्ट्रेशन” का ऑप्शन चुनें
- अपना योजना का नाम चुने जैसे वृद्धा पेंशन योजना
- विधवा पेंशन योजना
- विकलांग पेंशन योजना जिसके लिए आप आवेदन किए हैं
- उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अकाउंट नंबर भरें
- और नीचे में एक सिक्योरिटी कोड देखने को मिलेगा उस कोड को नीचे में भरकर Submit बटन पर Click करें
- आपका पासवर्ड और पंजीकरण संख्या सामने दिखेगा स्क्रीन पर
- अब इस पंजीकरण और पासवर्ड को डालकर लॉगइन करके आवेदन की स्थिति देख सकते हैं
Login करें Check SSPY PensionStatus

अब आपके पास एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्राप्त हो गया है Login करके अपना Status इस प्रकार से देख सकते हैं
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दिव्यांग पेंशन (Divyang Pension)
विधवा पेंशन |
पति के मृत्यु के बाद निराश्रित महिला पेंशन योजना
- पेंशन (SSPY) दिए जाने की पात्रता पति की मृत्यु के बाद निराश्रित महिला की आयु 18 से लेकर 60 वर्ष के बीच रहना चाहिए
- महिला गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा हो
- निराश्रित महिला के बच्चे नाबालिग हो अथवा बालिग होने पर भरण पोषण करने में असमर्थ हो
- निराश्रित महिला द्वारा पुनर्विवाह नहीं किया गया हो
- विभाग द्वारा वृद्धावस्था या अन्य कोई पेंशन योजना या सहायता नहीं ले रहा हो
पेंसन की दर
- पेंशन (SSPY) की दर ₹300 प्रति महीना लाभार्थी को दिया जाता है
- योजना में भारत सरकार द्वारा 40 से लेकर 79 वर्ष के महिलाओं को
- जिनका नाम या उसके परिवार का नाम बीपीएल सूची में अंकित है उन्हें ₹300 प्रति महीना लाभार्थी को दिया जाता है
आवेदन कैसे करें
- अब इसकी सुविधा ऑनलाइन हो गया है इस वेबसाइट (निचे देखे) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं
- या ग्रामीण क्षेत्र में- ग्राम सभा
- शहरी क्षेत्र में- जिला प्रोबेशन पदाधिकारी
बैंक खाते में पैसा कैसे भेजा जाता है
6-6 माह के दो समान किस्तों में अप्रैल और मई महीनों में लाभार्थियों को भौतिक सत्यापन जून-जुलाई में करने के बाद धनराशि उनके बैंक में सीधे भेजे जाते हैं नए लाभार्थियों को पेंशन भौतिक वृद्धि एवं अतिरिक्त बजट उपलब्ध होने अथवा भौतिक सत्यापन में मृत और अपात्र से रिक्त हुए स्थान पर की जाती है
धनराशि का भुगतान ऑनलाइन के माध्यम से किया जाता है आवेदन पत्र जिला प्रोबेशन अधिकारी या कार्यालय प्रखंड विकास पदाधिकारी से पास दिया जा सकता है या व्यवस्था अब ऑनलाइन भी है ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन करने के बाद भौतिक सत्यापन करने के बाद भुगतान किया जाता है
SSPY Apply Online Links
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UP Pension SSPY
दिव्यांगजन पेंशन (SSPY) योजना लेने के लिए निम्नलिखित पात्रता रहना चाहिए
- आवेदक का उम्र 18 वर्ष आयु पूरा कर लिया हो एवं न्यूनतम 40% दिव्यांग हो
- और वह उत्तर प्रदेश के निवासी हो
- वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, समाजवादी पेंशन या ऐसी कोई योजना के अंतर्गत पेंशन नहीं प्राप्त कर रहा हो
- लाभार्थियों की पात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय जिला अधिकारी के द्वारा किया जाएगा
- सहायता राशी प्राप्त करने के लिए जिले के प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा
- अनुदान की राशि इस योजना के अंतर्गत अनुदान की राशि ₹500 प्रति महीना होगा जो कि समय समय पर शासन द्वारा संशोधित हो सकता है
अनुदान की प्रक्रिया एवं प्रतिबंध अनुदान की प्रक्रिया एवं प्रतिबंध निम्नलिखित है
- नवीन आवेदकों को अनुदान की धनराशि का भुगतान बचत की उपलब्धता के आधार पर प्रथम पावक के अनुसार देना होगा
- तथा लाभार्थी को पहले ही बकाया धनराशि दी नहीं होगा
- आवेदन पत्र दिव्यांगजन द्वारा जन सुविधा केंद्र/लोकवाणी/इंटरनेट के माध्यम से इस http://sspy-up.gov.in वेबसाइट पर किया जा सकता है
- तथा इलेक्ट्रॉनिक आवेदन की भी स्थिति प्राप्त की जा सकती है
- भुगतान की प्रक्रिया ई पेमेंट के माध्यम से उनके बैंक खाते में किया जाता है
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UP Pension Scheme District Social Welfare ऑफिसर लोगिन करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको यूपी पेंशन की Official Welfare पर जाना होगा।
- आपके सामने हम पेज खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको ओल्ड एज पेंशन के लिंक पर Click करना होगा।
- अब आपको डिस्टिक Social Welfare ऑफिसर के Link पर Click करना होगा।

- इसके पश्चात आपके सामने Login Page खुल कर आएगा जिसमें आपको प्रकार, जनपद, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
- अब आपको लॉगिन के बटन पर Click करना होगा।
BDO/ SDM ऑफिसर लोगिन करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको UP Pension की Official Welfare पर जाना होगा।
- अब आपके सामने हम पेज खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको Old Age Pension के लिंक पर Click करना होगा।
- इसके पश्चात आपको BDO/ SDM ऑफिसर के लिंक पर Click करना होगा।

- अब आपके सामने Login Page खुल कर आएगा जिसमें आपको प्रकार, जनपद, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
- अब आपको लॉगिन के बटन पर Click करना होगा।
आवेदन का Format Download करने की प्रक्रिया
वृद्धावस्था पेंशन योजना
- First of Fall आपको Intigreted पेंशन पोर्टल की Official Welfare पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।
- होम पेज पर आपको वृद्धावस्था पेंशन योजना की लिंक पर Click करना होगा।
- अब आपको Application का प्रारूप के Link पर Click करना होगा।
- इसके पश्चात आपके सामने आवेदन का प्रारूप खुलकर आ जाएगा।
- आप इसे Download करके Print कर सकते हैं।
Help Desk: समाज कल्याण विभाग टोल फ्री नंबर: 18004190001
पेंशनर सूची
- ➡ पेंशनर सूची (2020-21)
- पेंशनर सूची (2019-20)
- ➡ पेंशनर सूची (2018-19)
- पेंशनर सूची (2017-18)
- Pension List (2016-17)
- Pension Suchi (2015-16)
[su_button target=”blank” background=”#0805ab” size=”6″ wide=”yes” center=”yes” radius=”round” icon=”icon: mouse-pointer”]पुत्री विवाह अनुदान योजना[/su_button]
आवेदन प्रक्रिया
उपारोक्तानुसार पात्र पंजीकृत निर्माण श्रमिक को समस्त अर्हताओं की पूर्ति की स्थिति में उसकी पुत्री के विवाह हेतु रु0 40,000/-(रु0 चालीस हजार मात्र) की धनराशि बोर्ड द्वारा आर्थिक सहायता के रुप में प्रदान की जायेंगी।2 यहाॅ यह स्पष्ट किया जा रहा है कि यह सहायता पंजीकृत निर्माण श्रमिक की सभी पुत्रियों को यह आर्थिक सहायता विवाह हेतु अनुमन्य होगी।
1 जहाँ पर माता-पिता दोनों ही पंजीकृत निर्माण श्रमिक है, तो दोनों में से किसी एक को ही यह सहायता सुलभ हो सकेगी। आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु भारत सरकार अथवा प्रदेश सरकार से संचालित किसी अन्य योजना में आर्थिक सहायता प्राप्त न हुई हो। किसी अन्य शासकीय योजना से यदि इस प्रयोजन हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है, तो इस योजना के अन्तर्गत हितलाभ अनुमन्य नहीं होगा।
यहाँ यह भी स्पष्ट किया जा रहा है कि यदि किसी पंजीकृत लाभार्थी श्रमिक को अपनी कोई संतान नही है और उसने किसी कन्या को विधिवत गोद लिया है, तो ऐसी स्थिति में केवल एक गोद ली गई कन्या तक ही इस योजना अन्तर्गत लाभ अनुमन्य हो सकेगा। सम्बन्धित कन्या के विवाह उपरान्त लाभार्थी श्रमिक द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रारुप पर देना अनिवार्य होगा कि सम्बंधित कन्या का विवाह सम्पन्न हो गया है और अनुदान की धनराशि का उपभोग सम्बंधित मद में ही किया गया है।
यह प्रमाण पत्र जिला श्रम कार्यालय को उसी कार्यालय के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है, जहाँ प्रार्थना पत्र प्रारंभ में प्रस्तुत किया गया था।
पुत्री विवाह अनुदान योजना के लिए महतवपूर्ण कागजात
- पंजीकृत निर्माण श्रमिक का पहचान प्रमाण पत्र की फोटो प्रति।
- सम्बंधित पुत्री के जन्म प्रमाण पत्र की प्रमाणित फोटो प्रति।
- पुत्री यदि गोद ली गई है, तो उससे सम्बंधित यथा प्रमाणित अभिलेख।
- प्रश्नगत पुत्री तथा प्रस्तावित वर का आयु प्रमाण पत्र कि उन्होंने क्रमशः 18 वर्श एवं 21 वर्श की आयु (विवाह के नियत तिथि को) पूर्ण कर लिया है। परिवार रजिस्टर की प्रमाणित प्रति/स्कूल लीविंग सार्टिफिकेट/जन्म प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति इस हेतु आवश्यक होगी।
- लाभार्थी पंजीकृत श्रमिक के कुटुम्ब रजिस्टर/राशन कार्ड या उसके समतुल्य अन्य कोई अभिलेख जिससे निर्माण श्रमिक के परिवार का विवरण हो, की फोटो प्रति।
[su_button target=”blank” background=”#0805ab” size=”6″ wide=”yes” center=”yes” radius=”round” icon=”icon: bank”]पेंशन योजना[/su_button]
- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम–1996 के अंतर्गत लाभार्थी के रूप मे पंजीकृत होना।
- 60 वर्ष की आयु पूर्ण करना एवं तत्समय न्यूनतम तीन वर्ष तक लाभार्थी के रूप में पंजीकृत एवं अद्यकतन अंशदान दिया जाएगा।
- किसी अन्य बोर्ड या पेंशन योजना का सदस्य न होना एवं आयु पूर्ण करते समय उत्तर प्रदेश में स्थायी रूप से निवास करना।
प्रत्येक पात्र निर्माण–श्रमिक को प्रतिमाह की दर से रु़ 1000⁄– की धनराशि उसके जीवित रहने तक उसे स्वयं और उसकी मृत्यु के पश्चात प्रथमतः उसकी पत्नी⁄पति कों या द्वितीयतः उसके आश्रित‚ माता⁄पिता को‚ यदि वह किसी पेंशन योजना के अन्तर्गत यह धनराशि पेंशन के रूप में देय होगी। पेंशन की धनराशि का भुगतान लाभार्थी के बैक–खाते के माध्यम से किया जाएगा। एक वर्ष के पश्चात ऐसे निर्माण श्रमिक को या उसकी मृत्यु के पश्चात उसके आश्रित को पंजीयन अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
आवेदन-प्रक्रिया
- ’’लाभार्थी’’पंजीकृत निर्माण श्रमिक 60 वर्ष आयु पूर्ण करने के 03 माह पूर्व अपने स्थायी निवास के जनपद में अपना आवेदन/पेंशन प्रार्थना-पत्र स्थानीय श्रम कार्यालय/तहसील/विकास खण्ड में प्रस्तुत कर सकेगा परन्तु यदि उसके उपरान्त भी आवेदन करता है तो विलम्ब से छूट देने का अधिकार स्वीकृतिकर्ता समिति को होगा।
- यदि प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र जिला श्रम कार्यालय के अतिरिक्त अन्य किसी कार्यालय में प्रस्तुत किया जाता है तो वह कार्यालय प्रप्त सभी प्रार्थना-पत्रों को तिथिवार संकलित करेगा और प्रत्येक माह की 05 तारीख तक जिला श्रम कार्यालय को उपलब्ध कराएगा।
- जिला श्रम कार्यालय समस्त प्रार्थना-पत्रों को संकलित करेगा और उन्हें स्वीकृति हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
- आवेदन के साथ पहचान की फोटोप्रति ,बैंक पासबुक की फोटोप्रति, स्थायी निवास की प्रमाणित फोटोप्रति, इस आशय का शपथ- पत्र कि वह किसी अन्य योजना/ सरकार से कोई पेंशन प्रप्त नहीं कर रहा है। बैंक खाता एकल लाभार्थी के नाम होगा और धनराशि का आहरण चेकबुक से न होकर पर्ची से होगी।
पेंशन स्वीकार किये जाने की प्रक्रिया
- जनपद स्तर पर पेंशन प्रर्थना -पत्र को स्वीकार करने के लिए एक समिति निम्नवत होगी
- जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी – अध्यक्ष
- अपर/उप /सहायक श्रमायुकत – सदस्य सचिव
- जिला समाज कल्याण अधिकारी – सदस्य
- समिति प्रति 03 माह पर बैठक करेगी और उक्त के दौर प्राप्त प्रार्थना-पत्रों पर निर्णय करेगी।
- सदस्य सचिव का यह दायित्व है कि समिति द्वारा लिए गये निर्णय को क्रमबद्ध करते हुए प्राप्त आवेदन पत्रों की एक प्रति अन्य सभी अभिलेखों सहित बोर्ड कार्यालय को उपलब्ध कराएगें।
- पेंशन भुगतान प्रत्येक माह किया जायेगा।
- लाभार्थी श्रमिक का यह दायित्व होगा कि वह प्रत्येक वर्ष माह अप्रैल में अपने जीवित होने का प्रमाण जिला श्रम कार्यालय को प्रस्तुत करें। यह जीवित प्रमाण-पत्र किसी भी राजपत्रित अधिकारी द्वारा दिया जा सकता है।
- ऐसे सभी प्राप्त जीविता प्रमाण-पत्र सदस्य सचिव मई के प्रथम सप्ताह में बोर्ड कार्यालय को उपलब्ध कारायेंगे।
- ➡ यदि लाभार्थी श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो पारिवारिक पेन्शन के रूप में उसके पति/पत्नी को उक्त पेंशन की धनराशी स्वीकृत की जा सकती है। शर्तं यह होगाी कि वह पात्रता की शर्त संख्या 04 पूर्ण करता /करती हो और उत्तर प्रदेश का मूल निवासी बना रहता हो, परन्तु यह भी कि पारिवारिक पेंशन रू0 1000.00(रु0 एक हजार मात्र) प्रतिमाह से अधिक नहीं होगी।
- यदी लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है और जानकारी के अभाव में पेंषन की अगली किष्त का भुगतान हो जाता है तो उसके आश्रितों से उक्त की वसूली की जाएगी।
- अगर पति-पत्नी दोनों पंजीकृत श्रमिक हैं और दोनो पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं तो एक की मृत्यु के बाद दूसरे को मात्र अपनी पेंशन का लाभ देय होगा।
पेंशन की धनराशि

[su_button target=”blank” background=”#0805ab” size=”6″ wide=”yes” center=”yes” radius=”round” icon=”icon: bank”]साइकिल सहायता योजना[/su_button]
उद्देश्य
SSPY UP Old Age Pension Scheme – निर्माण कामगारों को कार्य हेतु अपने आवास से काफी दूरी तय करनी पडती है‚ जिसमें उन्हे पैदल चलना पड़ता है और अपनी सीमित आय में से धनराशि खर्च करनी पडती है। कामगारों को कार्यस्थल पर पहुंचने में सुविधा ईंधन⁄व्यय की बचत हो। इसका मूल उद्देश्य कामगारों को साइकिल की सुविधा उपलब्ध कराना है। |
पात्रता
- श्रमिक के रूप में कम से कम 06 माह से पंजीकृत हो।
- केन्द्र अथवा प्रदेश सरकार की किसी अन्य योजना में साइकिल की सुविधा प्राप्त करने वाला पंजीकृत निर्माण श्रमिक इस योजना के अंतर्गत् पात्र नही होगा।
हितलाभ
- बोर्ड द्वारा साइकिल क्रय हेतु रु० 3000⁄– की धनराशि सब्सिडी के रूप में दी जाएगी। बाकी धनराशि लाभार्थी श्रमिक द्वारा स्वंय दी जाएगी।
- भविष्य में आवश्यकता पडने पर श्रमिक स्वयं उसका सत्यापन क्षेत्रीय कार्यालय से करवायेगा तथा ऐसा न करने का उससे वसूली की कार्यवाही अपनाई जाएगी एवं उसकी सदस्यता समाप्त करने पर विचार किया जाएगा।
परिभाषा
- लाभार्थी श्रमिक-भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (सेवाशर्त एवं विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 12 में उल्लिखित परिभाषानुसार।
- योजना में बोर्ड से तात्पर्य “उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण बोर्ड“ से होगा।
आवेदन प्रक्रिया-SSPY
आवेदन पत्र के साथ निम्न अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा
- पंजीकृत निर्माण श्रमिक को बोर्ड द्वारा निर्गत पहचान प्रमाण-पत्र की सत्यापित फोटो-प्रति
- पंजीकृत निर्माण श्रमिक द्वारा जमा किए गए अंशदान की रसीद की छायाप्रति।
- पहचान से संबंधित अभिलेख जैसे- वोटर आई0डी0, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र इत्यादि।
- इस आशय का शपथ-पत्र कि केन्द्र अथवा राज्य सरकार की किसी भी योजना में उसे साइकिल का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है।

FAQ
वृद्धजन पेंशन ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उत्तर प्रदेश के स्थाई निवासी इस Official Welfare http://sspy-up.gov.in/पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं साथ ही साथ वृद्धा पेंशन से जुड़ी अन्य जानकारी भी अधिकारी की वेबसाइट पर दिया जा सकता है|
निराश्रित महिला विधवा पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही अधिकारी का http://sspy-up.gov.in/ वेबसाइट पर जाकर आवेदन किया जा सकता है विधवा पेंशन से जुड़ी अन्य जानकारी इस लेख में दिया हुआ है|
दिव्यांगजन पेंशन ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अधिकारीक वेबसाइट http://sspy-up.gov.in/पर जाएं एवं आवेदन करने से पहले महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश एवं पेंशन आवेदन करते समय उसमें लगने वाले कार्य एवं अन्य जानकारी अवश्य देख लें
अगर आप ऑनलाइन आवेदन कर दिए हैं और आप अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन देखना चाहती हैं तो यह आसान है अधिकारिक वेबसाइट http://sspy-up.gov.in/ पर जाकर आप दिव्यांग पेंशन, वृद्धजन पेंशन एवं निराश्रित विधवा पेंशन की आवेदन की स्थिति आवेदन संख्या दर्ज करके आप देख सकते हैं