Unemployment Allowance Assistance: 1000 रू प्रति महिना बेरोजगारों को मिलेगा

अगर आप ₹1000 प्रति महीना लेना चाहती हैं तो आज आपको इस आर्टिकल में सभी जानकारी मिलने वाले हैं कैसे बेरोजगारी भत्ता के लिए आप आवेदन करेंगे और ₹1000 प्रति महीना आप उठा पाएंगे बेरोजगारी भत्ता से जुड़ी सभी जानकारी इस लेख में मिलने वाले हैं बिहार के लिए सभी युवा जिसका उम्र सीमा 20 से लेकर 25 वर्ष के बीच है वह सभी बेरोजगारी भत्ता- Unemployment Allowance Assistance के लिए आवेदन कर सकते हैं आवेदन करने की प्रक्रिया एवं योग्यता इस लेख में नीचे दिया हुआ है साथ ही साथ यह सरकार के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जानकारी ले सकते हैं दोस्तों अपने फेसबुक व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक जानकारी पहुंचे 

मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना एवं कुशल युवा प्रोग्राम के आवेदक ऑनलाइन आवेदन करने के 60 दिनों के अंदर अनिवार्य रूप से किसी भी कार्य दिवस को सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे के बीच जरुरी दस्तावेजों के साथ DRCC पहुँच कर दस्तावेजों का सत्यापन कराना सुनिश्चित करें । Applicants of Mukhyamantri Nishchay Swayam Sahayata Bhata Yojana (MNSSBY) and Kushal Yuva Program (KYP) must visit to District Registration and Counseling Center (DRCC) within 60 days of online application with necessary documents for verification on any working day between 10:00 am to 5:00 pm.

Unemployment Allowance Assistance- बेरोजगारी भत्ता

बिहार सरकार के तरफ से मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना प्रारंभ किया गया है इस योजना के कार्यान्वयन का दायित्व योजना एवं विकास विभाग को सौंपा गया है मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक जिला मुख्यालय में जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र स्थापित है यह योजना 2 अक्टूबर 2016 से प्रारंभ किया गया है जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र के माध्यम से मुख्यमंत्री निश्चय एवं स्वयं सहायता भत्ता योजना के अतिरिक्त स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना कौशल विकास योजनाएं हैं

  • Bihar Student Credit Card Yojna
  • Mukhyamantri Nischay Swayam Sahayata Bhatta Yojna
  • Kushal Yuva Program
  • KYP NEW Guideline FROM 22/2/2017

Unemployment Allowance Assistance- योग्यता

  • बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो
  • 20-25 वर्ष के आयु वर्ग में आने वाले वैसे बेरोजगार युवक एवं युवती जो अध्ययन रत्न नहीं हो
  • तथा रोजगार की तलाश कर रहे हो एवं उनकी शैक्षणिक योग्यता राज्य में अवस्थित सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटर उत्तीर्ण हो
  • परंतु उच्चतर शिक्षा प्राप्त नहीं किए हो वे सभी इस योजना का लाभ ले सकते हैं
  • बिहार राज्य के उस जिले का स्थाई निवासी होना चाहिए जहां के जिला निबंधन केंद्र में वह आवेदन जमा कर रहा है
  • किसी अन्य स्रोत से किसी भी प्रकार का भत्ता छात्रवृत्ति/स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड/शिक्षा ऋण या किसी भी प्रकार का सहायता प्राप्त नहीं हो
  • Applicant को किसी प्रकार का सरकारी या गैर सरकारी नियोजन अनुबंध स्थाई और अस्थाई रूप से प्राप्त नहीं हो
  • आवेदक के पास स्वरोजगार नहीं हो

आवेदक को जिस दिन स्थाई यह अस्थाई नियोजन यह स्वरोजगार प्राप्त हो जाएगा उसी दिन से इस योजना के तहत दी जाने वाली भत्ता यह तो उनकी पात्रता समाप्त हो जाएगी एवं तदनुसार उन से सूचना प्राप्त होते ही भत्ता का भुगतान बंद कर दिया जाएगा इस योजना के तहत स्वयं सहायता भत्ता की राशि प्राप्त करने के लिए आवेदन देने वाले बेरोजगार युवक-युवतियों को श्रम संसाधन विभाग द्वारा संचालित भाषा संवाद एवं बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान कुशल युवा कार्यक्रम का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा एवं उन्हें कुल प्राप्त होने वाले स्वयं सहायता भत्ता की अधिकतम 5 माह की राशि तब तक विमुक्त नहीं की जाएगी जब तक वह उस प्रशिक्षण का सफलतापूर्वक प्रमाण पत्र नहीं समर्पित करते हैं

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Required Documents-बेरोजगारी भत्ता

आवश्यक कागजात स्वयं सहायता भत्ता योजना हेतु इच्छुक युवाओं को जिला निबंधन केंद्र पर आवेदन जमा करते समय अपने आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज की छाया प्रति की जो स्वभीप्रमाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा जैसे

  • 12वीं कक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा संबंधी प्रमाण पत्र
  • 10वीं उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र
  • आवासीय प्रमाण पत्र
  • किसी भी बैंक में खाता की पासबुक की प्रथम पृष्ठ छाया प्रति
  • आधार कार्ड

Unemployment Allowance Assistance– Registration

सभी प्रकार के आवेदन सिर्फ Online किए जाएंगे कोई भी आवेदक जो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो तथा इन योजनाओं के लिए पात्रता रखता हो इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं सर्वप्रथम पोर्टल पर सामान्य वांछित सूचनाएं दर्ज की जाएगी जिसे रजिस्ट्रेशन कहते हैं करने के बाद सबमिट करना होगा आपको एक यूनीक पंजीकरण संख्या आवेदक के मोबाइल एवं ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा

इस पंजीकरण संख्या से लॉग इन करने के बाद आवेदन को पूर्ण भरकर सबमिट करना होगा आवेदक द्वारा किसी भी एक योजना के विकल्प का चयन करने पर उस योजना का आवेदन प्रपत्र Online उपलब्ध हो जाएगा Online Application समर्पित करने के बाद आवेदक को इसकी पावती यूनिक पंजीकरण संख्या के साथ उनके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी पर एसएमएस के माध्यम से भेजा जाएगा आवेदन का प्रपत्र सरल है तथा इसके साथ किसी भी प्रकार का कागजात ऑनलाइन जमा नहीं किया जाना है

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