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उत्तर प्रदेश पुलिस कौशल खिलाड़ियों के संबंध में वर्तमान व्यवस्था कार्मिक अनुभाग 2 के शासनादेश संख्या 22 /21, 1983 कार्मिक भाग दो दिनांक 28 नवंबर 1985 में राज्य अधीन ख समूह एवं व समूह ग की समस्त सेवाओं पदों चाहे वह लोक सेवा आयोग की परिधि में आते हो या उससे बाहर हो पर भर्ती हेतु वर्गीकृत खिलाड़ी के कुशल खिलाड़ी को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दिए जाने का प्रावधान है |
स्वतंत्रता सेनानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के संबंध में जानकारी
- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की ऐसी आदिवासी से हैं जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था
- और जिसने वीरगति प्राप्त की हो या
- जिसमें कम से कम 2 महीनों की अवधि के लिए कारावास का दंड भोगा हो या जो
- नजर बंदी या विचाराधीन बंदी के रूप में जेल में कम से कम 3 महीनों की अवधि के लिए विरुद्ध हुआ हो या
- जिसने कम से कम 10 बेंत का दंड भोगा हो या
- जो गोली से घायल हुआ हो या
- ऊसे फरार घोषित किया गया हो या
- जो पेशावर कांड में रह रहा हो या जो
- आजाद हिंद फौज का सदस्य रहा हो या जो
- इंडिया इंडिपेंडेंस लीग का प्रमाणित सदस्य रहा हो या
- जिसे गांधी इरविन समझौता के अधीन रिहा किया गया हो
इस खंड के प्रयोजनों के लिए ऐसे व्यक्ति को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं माना जाएगा जिस ने माफी मांगी हो और उसे माफ कर दिया गया हो, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित का तात्पर्य किसी स्वतंत्रता सेनानी के संदर्भ में ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पौत्र और पौत्री विवाहित अथवा अविवाहित और पुत्र और पुत्री विवाहित अथवा अविवाहित है |
भूतपूर्व सैनिक के संबंध में जानकारी
“भूतपूर्व सैनिक” का मतलब ऐसे व्यक्ति से हैं जिसने भारतीय थल सेना नौसेना या वायु सेना में किसी कोटि के युद्धक या अना योद्धा के रूप में कम से कम 6 महीनों की अवधि के लिए लगातार सेवा किया हो जो अपनी पेंशन अर्जित करने के बाद ऐसे सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है या चिकित्सीय आधार पर जैसा कि सैनी सेवा के लिए अपेक्षित हो ऐसे सेवा से निर्मित किया गया है या ऐसे परिस्थितियों जो उसके नियंत्रण से बाहर हो के कारण निरमुक्त किया गया है और जिसे चिकित्सीय या अन्य अयोग्यता पेंशन दी गई है या जो ऐसे सेवा के अधिष्ठान में कमी किए जाने के फलस्वरूप अपनी स्वयं की प्रार्थना किए बिना निरमुक्त किया गया है |
या विशिष्ट निर्धारित अवधि पूर्ण करने के बाद ऐसे सेवा से निरमुक्त किया गया है किंतु अपनी स्वयं की प्रार्थना पर निरमुक्त नहीं किया गया है याद और आचरण या अध्यक्षता के कारण पदच्युत या सेवा मुक्त नहीं किया गया है और जिसे ग्रेच्युटी प्रदान की गई है ऐसे भूतपूर्व सैनिक की शैक्षणिक योग्यता की आस्था स्नातक मानी जाएगी जो मैट्रीकुलेट रहा है तथा इंडियन आर्मी सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन या नौसेना या वायु सेना में समकक्ष है सर्टिफिकेट प्राप्त किए हो तथा संघ की सशस्त्र सेवा में कम से कम 15 वर्ष की सेवा पूरी कर लिया हो |
और इसमें टेरिटोरियल आर्मी के निम्नलिखित श्रेणी कार्मिक भी है
- निरंतर संगठित सेवा के लिए पेंशन पाने वाले
- सैन्य सेवा के कारण चिकित्सीय अपेक्षाओं में अयोग्य व्यक्ति और
- शौर्य पुरस्कार पाने वाले
संघ की सशस्त्र सेना में कार्यरत ऐसे व्यक्ति जो सेवा से सेवानिवृत्त होने पर भूतपूर्व सैनिक की श्रेणी में आएंगे उन्हें पुनः नियुक्ति के लिए 1 साल पहले अनुमति प्रदान की जा सकती है और वे व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक को हनुमान ने सारे लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे किंतु उन्हें वर्दी छोड़ने की अनुमति तब तक नहीं मिलेगी जब तक भी संघ की सशस्त्र सेना में उस अवधि को पूरा नहीं कर लेंगे अतः ऐसे सैनिक जो अभी सेना में सेवारत है |
तथा जिन्हें पुनर नियुक्ति के लिए 1 साल पहले यूनिट के कमांडेंट द्वारा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है वह भी इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे |