बिहार में लोक डॉन की तिथि बढ़ी अब 1 जून 2021 तक प्रभावी रहेगा लॉकडाउन जाने कौन सी सेवाएं चालू रहेगी और बंद

Bihar Lockdown Date Extended बिहार सरकार के तरफ से लोग डॉन की स्थिति कोरोनावायरस को ध्यान में रखते हुए लोक डॉन की तिथि को 1 जून 2021 तक बढ़ा दिया गया है आइए जानते हैं और लॉकडाउन के दौरान कौन सी सेवाएं सुचारू रूप से चलेंगी और कौन सी ऐसी सेवाएं हैं जिन्हें बंद रखा गया है | बिहार में कोरोनावायरस को ध्यान में रखते हुए 24 मई 2021 को आपदा प्रबंधन मीटिंग में आदेश संख्या- 2884 दिनांक 13 मई 2021 के माध्यम से लागू प्रतिबंधों को दिनांक 25 मई 2021 के आगे दिनांक 1 जून 2021 तक बढ़ा दिया गया है

Bihar Lockdown Date Extended : 01/06/2021

राज्य में चल रहे सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे

इन्हें आपवाद में रखा गया है

आवश्यक सेवाओं जैसे ही जिला प्रशासन पुलिस सिविल डिफेंस विद्युत आपूर्ति जलापूर्ति स्वच्छता फायर ब्रिगेड स्वास्थ्य पशु स्वास्थ्य आपदा प्रबंधन दूरसंचार डाक विभाग से संबंधित कार्यालय कोषागार एवं उनसे संबंधित वित्त विभाग के कार्यालय का धान की अधिप्राप्ति से संबंधित कार्यालय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अत्यावश्यक गतिविधियों से संबंधित कार्यालय चालू रहेंगे |

सभी प्रकार के गाड़ियों का परिचालन बंद रहेगा

इन्हें आपवाद में रखा गया है

पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निर्धारित बैठने की क्षमता के 50% ही लोग बैठेंगे वायुयान सेवा अन्य लंबी दूरी यात्रा करने वाले तथा अनुमन्य सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों को ही सार्वजनिक परिवहन किया लिए अनुमति दिया जाएगा स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधि निजी वाहन अनुमन्य कार्यों से संबंधित कार्यालयों की सरकारी वाहन वन प्रबंधन में लग्न वाहन वैसे जो निजी वाहन जी ने जिला प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की कोई पास निर्गत किया गया हो सभी प्रकार के मालवाहक वाहन निजी वाहन जो हवाई जहाज ट्रेन की यात्रा कर रहे हो और उनके पास टिकट हो ड्यूटी पर जाने वाले सरकारी कर्मचारी अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर अन्य राज्यों की जाने वाले निजी वाहन स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल तथा जिला स्तर पर एमबीबीएस डिग्री धारी डॉक्टरों एवं पदाधिकारियों द्वारा इंटरव्यू में शामिल होने वाले अभ्यर्थी अनुमति होगी Bihar Lockdown Date Extended

Lockdown extended to 01/06/2021

  • सभी प्रकार के स्कूल महाविद्यालय कोचिंग संस्थान ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे
  • इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं भी नहीं लिया जाएगा
  • रेस्टोरेंटे खाने की दुकानें बंद रहेगी
  • इनका संचालन केवल होम डिलीवरी के लिए 9:00 बजे सुबह से लेकर 9:00 बजे शाम तक अनुमति रहेगा
  • राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित हंडावे  take Home के आधार पर कार्यरत रह सकते हैं
  • होटल के संचालन अतिथि के लिए इन रूम डाइनिंग के साथ अनुमान्य रहेगा
  •  सभी धार्मिक स्थल आम जनों के लिए बंद रहेंगे
  • सभी प्रकार के सामाजिक राजनीतिक मनोरंजन /खेलकूद /शैक्षणिक /सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन समारोह प्रतिबंध रहेंगे
  • सभी सिनेमा हॉल /शॉपिंग मॉल/ क्लब स्विमिंग पूल /स्टेडियम एवं जिम  पार्क बंद रहेंगे
  • सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन सरकारी एवं निजी पर रोक रहेगी
  • विवाह समारोह अधिकतम 20 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ ही आयोजित किए जा सकते हैं किंतु इनके लिए DJ एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी
  • विवाह की पहले सूचना स्थानीय थाना को कम से कम 3 दिन पहले सूचना देनी होगी
  • अंतिम संस्कार/श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 20 व्यक्तियों से अधिकतम नहीं रह सकते हैं

दुकाने वाणिज्यिक एवं निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे

इन्हें आपवाद में रखा गया है (Bihar Lockdown Date Extended )

  • बैंकिंग सेवा /बीमा सेवा /एटीएम संचालन से संबंधित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए कार्यालय चालू रहेंगे
  • औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान सभी प्रकार के निर्माण कार्य कंस्ट्रक्शन वर्क
  • ई-कॉमर्स से जुड़ी सभी गतिविधियों एवं कुरियर सेवा कृषि एवं इससे जुड़ी कार्य
  • प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
  • टेलीकम्युनिकेशन /इंटरनेट सेवाएं /ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवाएं जैसे संबंधित गतिविधियां
  • पैट्रोल पंप /एलपीजी /पैट्रोलियम इत्यादि से संबंधित
  • खुदरा एवं भंडारण प्रतिष्ठान आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल सब्जी/ मांस-मछली/ दूध/ पी डी एस की दुकानें शहरी क्षेत्रों में सुबह 6:00 से 10:00 बजे सुबह तक
  • तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह 8:00 से 12:00 दोपहर तक खुलेगी
  • कोल्ड स्टोरेज एवं वेयरहाउसिंग सेवाएं
  • निजी सुरक्षा सेवाएं ठेला पर फल एवं सब्जी कि घूम घूम कर बिक्री सहित
  • निर्माण सामग्री तथा निर्माण संबंधी हार्डवेयर की दुकान सप्ताह में 2 दिन सोमवार एवं गुरुवार को सुबह 6:00 से 10:00 बजे सुबह तक खुला रह सकती है
  • उर्वरक बीज /कीटनाशक और कृषि यंत्रों से संबंधित प्रतिष्ठान
  • लीची आम इत्यादि लोग की पैकिंग हेतु काट की बेटियां निर्माण से संबंधित दुकानें तथा आरा मिलों को विशेष परिस्थितियों में न्यूनतम संख्या से संबंधित जिला अधिकारी द्वारा अनुमति दी जा सकती है अन्य प्रतिष्ठान
  • work-from-home के आधार पर कार्य कर सकते हैं

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